लखनऊ । उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों की 72 घंटे की हड़ताल को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रवैया अपना लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा है कि यदि कोई भी विद्युत कर्मचारी कानून को अपने में हाथ में लेने की कोशिश करता है तो उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, वही हड़ताल के ऐलान के बाद सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है। एस्मा लागू होने के बाद हड़ताल करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है, साथ ही हड़ताल पर गए संविदा कर्मियों को भी बर्खास्त करने का ऐलान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। सरकार का कहना है कि यदि कोई विद्युत कर्मी काम करने के लिए विद्युत घर में पहुंचता है और उसे रोकने का काम हड़ताल पर बैठे कर्मी करते हैं या बिजली आपूर्ति को पूर्ण रूप से बाधित करने की कोशिश करते हैं tहैं तो उनके खिलाफ भी एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा सभी मंडलों के मंडलायुक्त, पुलिस कमिश्नर, डीएम, एसएसपी को सख्त रुख अपनाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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