मुजफ्फरनगर। त्यौहारों को देखते हुए तथा असामाजिक तत्वों द्वारा जनपद की शांति भंग किए जाने की आशंका के चलते जनपद में धारा 144 लागू कर दी गई है। एडीएम प्रशासन ने धारा 144 लागू करने का आदेश जारी करते हुए दिशा निर्देश भी दिए है।
डीएम मुज़फ्फरनगर अरविन्द मल्लप्पा बंगारी के निर्देश पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) नरेंद्र बहादुर सिंह ने जनपद मुज़फ्फरनगर में 7 मार्च 2023 को होलिका दहन, दिनांक 8/9 मार्च 2023 को होली, शब्बे बारात, दिनांक 30 मार्च 2023 को रामनवमी, डॉ भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिवस, रमजान माह, अलविदा जुम्मा, ईद उल फितर, आदि त्योहारों के दृष्टिगत तथा विभिन्न बोर्ड की समय-समय पर आयोजित परीक्षाओं के दृष्टिगत एवं अन्य संवेदनशील कारणों से जनपद की आपातिक स्थिति है।
स्थानीय अभिसूचना एवं अन्य माध्यमों से मुझे ज्ञात हुआ है कि इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्व मुज़फ्फरनगर की शांति व्यवस्था भंग करने की कुचेष्ठा कर सकते हैं, जिससे जनपद की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसको लेकर ’जनपद मुज़फ्फरनगर क्षेत्र में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता लागू की गई है। यह आदेश दिनांक 07.03.2023 से दिनांक 04.05.2023 तक लागू रहेगा। यदि इससे पूर्व इसे निरस्त न कर दिया जाए।
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