बुधवार, 1 फ़रवरी 2023

मुजफ्फरनगर में दरिंदे को फांसी :तीन वर्षीय बालिका के अपहरण, दुष्कर्म व हत्या में एक को फांसी व दूसरे को उम्रकैद


मुज़फ्फरनगर । तीन वर्षीय बालिका का अपहरण और बलात्कार के बाद हत्या में एक को फांसी व दूसरे को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। पोक्सो  कोर्ट में सज़ा का ऐलान किया गया। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश बाबूराम ने अभियुक्तों पर अर्थदण्ड भी लगाया है। 

कस्बा जानसठ में 3 वर्षीय बालिका का 12 जून 22 को अपहरण के बाद बलात्कार व हत्या का कर दी गई थी । आरोपी सोनी उर्फ सुरेंद्र को फांसी व राजीव उर्फ टोटा को उम्रकैद की सज़ा मिली है।जानसठ कस्बे के मोहल्ला काजियान निवासी 3 साल की बच्ची को 12 जून 2022 की सुबह कस्बे के मोहल्ला करीमुल्ला पट्टी निवासी सोनी उर्फ सुरेंद्र और राजीव उर्फ टोटा मंदिर में मत्था टिकाने के बहाने बाइक पर बैठाकर ले गए। बाद में बच्ची मुस्तफाबाद के जंगल में बदहवासी की हालत में पड़ी मिली, जो बुरी तरह से लहूलुहान हो रही थी। जिसे तत्काल ही जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन दो दिन बाद बच्ची ने मेरठ अस्पताल में उपचार के दौरान 14 जून को दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हुई थी। इस पूरे मामले में मुजफ्फरनगर पुलिस ने भी बड़ी त्वरित कार्रवाई की। आरोपियों को जेल भेजने के साथ ही महज 25 दिन में चार्जशीट दाखिल कर दी। विवेचक विश्वजीत सिंह ने 8 जुलाई 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया तो कोर्ट ने भी 12 जुलाई को ही आरोप पत्र का प्रसंज्ञान ले लिया।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक 14 जुलाई 2022 को आरोप बनाने के बाद अभियुक्तों ने विचारण की मांग की गई, जिसमें विशेष लोक अभियोजकों मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा द्वारा जबरदस्त तरीके से पैरवी की गई। 23 अगस्त 2022 से साक्ष्य शुरू करते हुए कुल 9 गवाह पेश किए और महज 15 दिनों में अभियोजन का साक्ष्य पूर्ण किया। जिसके बाद न्यायालय द्वारा 13 सितंबर 2022 को सीआरपीसी की धारा 313 के तहत कार्यवाही पूर्ण की। बचाव पक्ष ने 30 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक कुल 4 महीने में बहस पूर्ण की। जिसके बाद 20 जनवरी 2023 को अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई। अभियुक्त राजीव उर्फ टोटा उपरोक्त को आजीवन कारावास व 43 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया* (धारा-120 बी भादवि में आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा-363 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 03 हजार रुपये अर्थदण्ड एवं धारा-366 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड लगा है।


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