मुज़फ्फरनगर। गत 23 जुलाई 2008 को थाना पुरकाजी के ग्राम खाइखेड़ी मे दो भाइयों योगेश वचंद्रपाल पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी बृजपाल ,उसके बेटे संजय व एक अन्य राजू को 5 वर्ष की सज़ा व प्रतेक पर 15 हज़ार 500 रुपये का जुर्माना किया गया है मामले की सुनवाई एडी जे 10 हेमलता त्यागी की अदालत में हुई अभियोजन की ओर से एड़ी जी सी कुलदीप कुमार ,प्रदीप शर्मा ने पैरवी की
अभियोजन के अनुसार गत23 जुलाई 2008 को थाना पुरकाजी के ग्राम खाइखेड़ी में पीड़ित चंद्रपाल अपने मकान में लिंटर डालरहा था पुरानी रंजिश को लेकर वादी लोकेश उसके भाई चंद्रपाल पर लाठी डंडों से हमला
कर गंभीर घायल करदिया था
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