शनिवार, 19 नवंबर 2022

पूर्व चेयरमैन के गैरजमानती वारंट जारी


शामली। जिले की नगर पालिका परिषद शामली में चेयरमैन पद पर चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे पूर्व चेयरमैन अरविंद संगल का कैराना कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है। 

अरविंद संगल वर्ष 2012 में शामली नगर पालिका परिषद चेयरमैन पद के लिए निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उनका कार्यकाल पांच साल का रहा था। उस समय उप्र में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। वर्ष 2016 अप्रैल माह में तत्कालीन चेयरमैन अरविंद संगल का तत्कालीन अधिशासी अधिकारी अमिता वरुण के साथ अभद्रता करने एवं जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने के साथ-साथ उत्पीड़न को लेकर विवाद हो गया था।

उस दौरान विगत 20 अप्रैल 2016 को तत्कालीन ईओ अमिता वरुण ने शामली कोतवाली में एससी-एसटी सहित कई संगीन धाराओं में अरविंद संगल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह मामला एससी/एसटी कोर्ट कैराना में विचाराधीन था। उधर, अरविंद संगल ने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी न हो, इसके लिए स्टे लिया हुआ था। स्टे की अवधि खत्म होने के बाद कैराना कोर्ट से अब गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने शामली कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को अरविंद संगल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।

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