सोमवार, 7 नवंबर 2022
सवर्ण गरीबों को आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के फैसले को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले पर अपनी मुहर लगाई है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पांच संदस्यीय बेंच ने 3-2 से फैसला सुनाया है। तीन जजों ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना है। बेंच में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, एस रवींद्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पारदीवाला शामिल थे। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस भट्ट ने अपनी असहमति जताई है।
Featured Post
मंगलवार विशेष :पंचाग एवँ राशिफल
🙏🏻 हर हर महादेव🙏🏻 🌞 *~ वैदिक पंचांग ~* 🌞 🌤️ *दिनांक - 04 मार्च 2025* 🌤️ *दिन - मंगलवार* 🌤️ *विक्रम संवत - 2081* 🌤️ *शक संवत -...
-
नई दिल्ली । भारत सरकार ने समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए अब प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा शुरु की गई है। कें...
-
मिर्जापुर । एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते थाना प्रभारी को रंगे हाथ पकड़ा और SO चील्ह को घसीटकर ले गई। एंटी करप्शन टीम ने आज थाना प्रभारी निरी...
-
मुजफ्फरनगर। पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर अभिषेक सिंह द्वारा 43 उपनिरीक्षकगण को उनके नाम के सामने अंकित स्थान/थानों पर...
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें