शुक्रवार, 18 नवंबर 2022

सीडीओ ने मतदान कार्मिकों को दिए दिशा-निर्देश


मुजफ्फरनगर। 15-खतौली विधानसभा उपनिर्वाचन 2022 को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत जिला पंचायत सभागार में जोनल/सैक्टर मजिस्ट्रेट/मास्टर ट्रेनर के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रभारी अधिकारी कार्मिक/ मुख्य विकास अधिकारी संदीप भागिया ने प्रशिक्षण कार्य का प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जानकारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 

उन्होंने कहा कि निर्वाचन से जुड़े सभी कार्यों को आसानी से और बेहतर तरीके से करने के लिए सबसे जरूरी यह है कि उसकी पूरी प्रक्रिया की जानकारी हो। इसलिए सभी जोनल/ सेक्टर मजिस्ट्रेट/मास्टर ट्रेनर यह सुनिश्चित कर लें कि उनके दायित्वों की जानकारी एकदम सही सटीक हो। मतदान के दौरान पीठासीन के लिए निर्धारित उत्तरदायित्वों की जानकारी विस्तारपूर्वक प्राप्त करें। यदि कहीं भी कोई भ्रांति हो तो उसे बार-बार पूछें, लेकिन एकदम पुष्ट जानकारी होनी चाहिए। जितनी अच्छी जानकारी होगी, उतनी ही आसानी से किसी भी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करा पाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी सैक्टर मजिस्ट्रेट आपस में ग्रुप बनाकर उसी प्रकार प्रशिक्षण लें जैसे पोलिंग पार्टी द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही मिलने पर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। जोनल/सैक्टर मजिस्ट्रेट/मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी सैक्टर मजिस्ट्रेट भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों से अपडेट होकर अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने 15-खतौली विधानसभा उप निर्वाचन-2022 को टैक्नोलोजी बेस्ड इलैक्शन बताते हुए अधिकारियों से स्पष्ट अपेक्षा की कि जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये वह निष्पक्ष होकर पारदर्शिता के साथ अपने दायित्यों को निभाएं। उन्होंने कहा कि सैक्टर मजिस्टेट को कार्यकारी मजिस्टेट की शक्तियॉ प्रतिनिधानित की गई हैं। अतः वह इन शक्तियों का प्रभावी इस्तेमाल करके निर्वाचन क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल में सकुशल चुनाव सम्पन्न कराने हेतु पूरी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी को अंजाम दें। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 15- खतौली विधानसभा उप निर्वाचन-2022 के मतदान के समय सभी निर्वाचकों को, जिन्हें फोटो पहचान पत्र जारी किये गये है, अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय इन पहचान पत्रों को प्रस्तुत करना होगा तथापि वे निर्वाचक जो अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, उन्हें निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक के द्वारा अपनी पहचान स्थापित करनी होगीः-

(1) आधार कार्ड,

(2) मनरेगा जॉब कार्ड,

(3) बैको/डाकघरो द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक

(4) श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,


(5) ड्राइविंग लाइसेन्स 

(6) पैन कार्ड    

(7) एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड 

(8) भारतीय पासपोर्ट  

(9)फोटोयुक्त पंेसन दस्तावेज  

(10)राज्य/केन्द्र सरकार, लोक उपकर्म/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियो द्वारा अपने कर्मचारियो को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र। 

(11) सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र,

(12) युनिक डिसएबिलिटी आईडी (युडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्राल्य भारत सरकार

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