शनिवार, 26 नवंबर 2022

अब पेट्रोल पंप खोलने के नियम हुए सरल


लखनऊ । यूपी सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने के नियम सरल कर दिए हैं। 

अब हर 100 मीटर पर  पेट्रोल पंप खुल सकेगा। स्टेट हाईवे पर 300 मीटर मुख्य जिला मार्ग पर 250 मीटर पर खुल पेट्रोल पंप सकेगा। 

ग्रामीण मार्ग पर 200 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप खोलने की इजाजत होगी। पहले स्टेट हाईवे और मुख्य जिला मार्ग पर 1000 मीटर का नियम था। फ्यूल स्टेशन खोलने के लिए बैंक गारंटी भी कम की गई। 20 लाख की बैंक गारंटी की जगह अब 2.5 लाख की ही बैंक गारंटी की जरूरत होगी।

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