शुक्रवार, 23 सितंबर 2022

जांच में गड़बड़ी पर दरोगा के खिलाफ उसी थाने में मुकदमा दर्ज करने के आदेश


मुजफ्फरनगर। हाल में सिखेडा थाने में तैनात एक दरोगा ने नईमंडी कोतवाली में तैनाती के दौरान एक मामले की विवेचना में आरोपियों से साज खाकर नाम निकाल दिया, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पडा है। आरोपी दरोगा के खिलाफ नईमंडी कोतवाली में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए है।

बताया जा रहा है कि गांव अलमासपुर निवासी राजकुमार काम्बोज अधिवक्ता ने एक मुकदमा नईमंडी कोतवाली में गत वर्ष दर्ज कराया था, जो एसएसपी के आदेश पर सीओ नईमंडी की जांच के उपरान्त थाने में दर्ज हुआ और इसकी जांच दरोगा मुकेश कुमार को सौंपी गई थी। आरोप है कि नईमंडी कोतवाली में तैनाती के दौरान विवेचक दरोगा मुकेश कुमार ने निष्पक्ष जांच नहीं की और इस मुकदमे के मुल्जिमान से साज खाकर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया। 29 जुलाई 2022 को इस मामले की जांच सीओ मंडी ने की, जिसमें सीओ मंडी हिमांशु गौरव ने अपनी जांच में इस बात की पुष्टि की, कि विवेचना में त्रुटि हुई है और लापरवाही बरती गई है। इसके बाद पीडित ने 9 सितम्बर को एक प्रार्थना पत्र थाना नईमंडी प्रभारी को दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके पश्चात 12 सितम्बर को एक प्रार्थना पत्र एसएसपी को दिया गया, जिसमें दरोगा मुकेश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई, लेकिन जब कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो मजबूरन कोर्ट की शरण लेनी पडी, जिस पर सीजेएम कोर्ट ने धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत थाना नईमंडी में आरोपी दरोगा मुकेश कुमार के खिलाफ मुकदमे के आदेश दिये।

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