बुधवार, 2 फ़रवरी 2022

भाई व दो भतीजों की हत्या में भाई व दो पुत्रों को उम्रकैद


 मुजफ्फरनगर । ज़मीन के टुकड़े को लेकर भाई व उसके दो बेटों की सामूहिक  हत्या के मामले में भाई व उसके दो पुत्रों को उम्र कैद व 50,50 हज़ार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 

गत 21 फरवरी 2014 को थाना मंसूरपुर के ग्राम नावल में ज़मीन के एक छोटे टुकड़े के विवाद को लेकर अपने सगे भाई लाल सिंह पुत्र हरिसिंह  उसके दो पुत्रों सतीश व अमरीश की गोली मारकर हत्या के सनसनी ख़ेज़ मामले में  आरोपी प्रमोद पुत्र हरि सिंह उसके दो बेटों  आदित्य व अमित को उम्र कैद व 50,50 हज़ार का जुर्माना किया गया है व  शस्त्र  अधिनियम में आदित्य  व अमित को दो वर्ष की सज़ा व 5 ,5 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई ए डी जे 10 अशोक कुमार की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से एडीजीसी कुलदीप कुमार व वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत सिंह व योगेंद्र पंवार ने पैरवी की तथा 9 गवाह पेश किए। 

अभियोजन की कहानी के अनुसार 21 फरवरी 2014 को ग्राम नावला में अपने खेत पर गए लाल सिंह उसके दो पुत्रों सतीश अम रीश की ज़मीन विवाद को लेकर गोली मारकर व ईंटों से कुचल कर हत्या कर दी थी। घटना के संबंध में मर्तकों के रिश्तेदार प्रमोद ने मामला दर्ज कराया था पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी म्रतक के सगे भाई  प्रमोद पुत्र हरिसिंह उसके दो पुत्र आदित्य व अमित को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल दो हथियार व आदित्य व अमित से  हत्या में इस्तेमाल दो हथियार बरामद कर जेल भेजा था।

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