मंगलवार, 21 दिसंबर 2021

एयरफोर्स कर्मी को सिपाही पत्नी से इसलिए नहीं मिला तलाक

 


मुजफ्फरनगर । एयर फोर्स जवान की तलाक याचिका परिवार अदालत ने खारिज कर दी है। 

एयर फोर्स के जवान ने अपनी पत्नी पुलिस सिपाही के विरुद्ध तलाक लेने की गुहार लगाई थी। एयर फोर्स के एक जवान अनिकेत उज्जवल निवासी बागपत द्वारा दायर विवाह विच्छेद के लिए अपनी पत्नी पुलिस सिपाही वैशाली के विरुद्ध दायर याचिका  रद्द कर दी है। 

परिवार अदालत के प्रिंसिपल जज राम नेत ने आज तलाक लेने की याचिका यह कहकर खारिज कर दिया कि पति द्वारा लगाए गए आरोप सिद्ध नही हुए हैं। इसलिए विवाह विच्छेद याचिका खारिज की जाती है। 

पुलिस कांस्टेबल वैशाली चौधरी के वरिष्ठ अधिवक्ता कुलदीप नारायण ने बताया कि बागपत निवासी एयर फोर्स दिल्ली में तैनात अनिकेत उज्जवल ने बागपत अदालत में विवाह विच्छेद के लिए अपनी पत्नी वैशाली के विरुद्ध याचिका  गत 2015 में दायर की थी। बाद में इलाहबाद हाईकोर्ट के आदेश पर याचिका की सुनवाई बागपत अदालत से मुज़फ्फरनगर परिवार अदालत गत 2018 को ट्रांसफर हो गई थी। याचिका में अपनी पत्नी के विरुद्ध के किसी दूसरे के साथ  अवैध संबंध होने उसके व उसके परिजन के साथ क्रूर व्यवहार करने का आरोप लगाकर  तलाक मांगा गया था। इसके अलावा कई और आरोप लगाए गए थे। वादी एयर फोर्स दिल्ली में तैनात है जबकि उसकी पत्नी पुलिस कांस्टेबल के रूप में गाज़ियाबाद तैनात है।

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