मुज़फ्फरनगर।नईमंडी के प्रमुख व्यापारी मदन गर्ग को मुज़फ्फरनगर से रुड़की बुलाकर हत्या के बाद शव को गंगनहर में फेकने के मामले में आरोपी व उम्र केद की सज़ा पाने वाली काजल के पति अखिल दत्ता को सबूत के अभाव में बरी करदिया मामले की सुनवाई ए डी जे 13 शक्ति सिंह की कोर्ट में हुई बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद ने पैरवी की
बतादें की गत 4 फरवरी 2009 को व्यापारी मैदान गर्ग अपने घर बताकर गए थे कि वह किसी के बुलावे पर रुड़की जारहा हूं वापस नही लोटे म्रतक के भाई ने मामला दर्ज कराया था पॉलिस ने आरोपी को गिरफ्रर कर म्रतक का शव गंग नहर से बरामद कर मामला खोल था
इस मामले में नामजद अखिल दत्ता कोर्ट में पेश ने होने पर उसकी फ़ाइल अलग करदी थी जबकि काजल ,मंजीत खोकर ,सुलेमान चोंटी शर्मा व समी के विरुद्ध कोर्ट में सुनवाई के बाद गत 2015 को उम्र कैद की सज़ा होचुकी है जबकि आरोपी अखिल दत्ता के विरुद्ध सुनवाई बाद में शुरू हुई आज कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी अखिल दत्ता को सबूत के अभाव में बरी करदिया है एम रहमान
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