शनिवार, 18 सितंबर 2021

तीन लाख के लुटेरे को छह साल की कैद व जुर्माना


मुजफ्फरनगर । दुकानदार से करीब तीन लाख लूटने के आरोपी दीपक को 6  वर्ष की सज़ा  एक हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 

गत 16 फरवरी 2015 को थाना शाहपुर इलाके में बुढ़ाना से मुज़फ्फरनगर आ रहे दुकानदार से दो लाख 70 हज़ार लूटने के मामले में आरोपी दीपक को 6  वर्ष की सज़ा व एक हज़ार रुपये जुर्माना किया गया है। जुर्माना अदा ना करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सज़ा काटनी पड़ेगी। मामले की सुनवाई एसीजेएम एक प्रशान्त  कुमार सिंह की  कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी रामावतार सिंह ने पैरवी की। 

अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 16 फ़रवरी 2015 को दुकानदार मोहम्मद रईस अपनी दुकान बंद कर बाइक पर बुढ़ाना से मुज़फ्फरनगर आ रहा  था। थाना  शाहपुर के उमरपुर भट्टे के निकट मोटरसाइकल से आए दो बदमाशों ने दो लाख 70  हज़ार रुपये लूट लिए और फरार हो गए। बाद में पुलिस ने बदमाश दीपक पुत्र श्रीपाल सैनी को गिरफ्तार कर उसके पास से 7 हज़ार रुपये बरामद कर जेल भेज था।

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