सोमवार, 16 अगस्त 2021

अब फिर जेल में बंदियों की मुलाकात का रास्ता खुला


लखनऊ। प्रदेश की जेलों में करीब 17 महीने से बंद मुलाकात का दौर फिर से शुरू होगा। आज से बंदी अपने परिजनों से मुलाकात कर सकेंगे। मुलाकात को लेकर शासन ने गाइड लाइन जारी की है। मुलाकाती को 72 घंटे की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर आना होगा। आगरा मंडल की आठ जेलों में इस समय करीब 12 हजार बंदी बंद हैं। मुलाकात को लेकर शनिवार को जेलों पर रजिस्टर आदि तैयार कराए गए।

कोरोना संक्रमण के चलते उत्तर प्रदेश की सभी जेलों में 22 मार्च 2020 से मुलाकात बंद कर दी गई थी। शासन ने यह कदम जेलों में बंद एक लाख से अधिक बंदियों को कोरोना संक्रमित होने से बचाने के लिए उठाया था। जेलों पर कोरोना से बचाव को लेकर विशेष सतर्कता भी बरती गई थी। हालांकि इस दौरान सेंट्रल और जिला जेल में तीन दर्जन से ज्यादा बंदी व कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए। दो बंदियों की कोरोना के चलते मौत हुई। लेकिन जेल प्रशासन ने नियमित रूप से बैरकों में सेनेटाइजेशन, साफ-सफाई, योग व बंदियों को वैक्सीन लगवाकर कोरोना संक्रमण से बचाया। वहीं शासन के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने 16 अगस्त से प्रदेश की जेलों में मुलाकात कुछ शर्ताे के साथ शुरू करने के आदेश दिए हैं। वहीं जिला जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया का कहना है कि सोमवार से बंदियों की मुलाकात शुरू हो जाएगी। अब तक बंदी जेल पीसीओ के माध्यम से परिजनों से बातचीत करते थे।

मुलाकात को लेकर जारी की गाइडलाइन में कहा गया है कि प्रत्येक मुलाकाती को बंदियों से मिलने से पहले जेल-प्रशासन को 72 घंटे के अंदर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। बंदी से सप्ताह में एक बार में अधिकतम दो लोग ही मुलाकात कर सकेंगे। मुलाकात के दौरान कोरोना गाइड लाइन का पालन करना होगा। मुलाकाती को थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। मुलाकात के बाद बंदियों को भी बैरक में जाने से पहले खुद के हाथ आदि को सेनेटाइज करना होगा।

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