मंगलवार, 10 अगस्त 2021

महिला बैरक का जनपद न्यायाधीश ने किया निरीक्षण


मुजफ्फरनगर । उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त कलेन्डर के अनुसार राजीव शर्मा  जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफफरनगर के कुशल निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफफरनगर की ओर से जिला कारागार मुजफफरनगर में स्थित महिला बैरक का निरीक्षण किया गया तथा महिला बैरक में महिला बन्दियों के संवैधानिक व विधिक अधिकार “ विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें सलोनी रस्तोगी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफफरनगर द्वारा उपस्थित समस्त महिलाओं बन्दियों को भारतीय सविधान में महिलाओं को प्राप्त मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में विस्तार से बताते हुए महिला बन्दियो से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया । सचिव द्वारा महिला बन्दियों को बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 39 - ए के तहत यदि आर्थिक अक्षमता के कारण कोई महिला बन्दी मुकदमें की पैरवी करने में असमर्थ है तो उसे निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है । अपने रिश्तेदारा मित्रों से नियमानुसार मुलाकाल का अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 के तहत महिला बन्दिया का अधिकार है कि उनके साथ किसी भी प्रकार का अमानवीय व्यवहार न किया जाये कारागार में रहते हुए उन्हें भोजन पानी साफ सफाई , चिकित्सीय सहायता , आदि का भी अधिकार प्राप्त है । सचिव द्वारा महिला बन्दियों को यह भी बताया गया कि यदि कोई महिला बन्दी मुकदमें की पैरवी आर्थिक स्थित के कारण करने में असमर्थ है तो उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन देने पर निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जायेगा तथा शिविर में उपस्थित सभी बन्दियों को संविधान में दिये गये मौलिक कर्तव्यों व कोविड -19 करोना वायरस के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया गया । निरीक्षण के दौरान कुछ महिलाओं को बुखार से पीडित पाया गया जिनके उपचार हेतु अधीक्षक जिला कारागार सीताराम शर्मा को निर्देशित किया गया कि वह तुरन्त कारागार में कार्यरत चिकित्सक से इनके उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करें । सलोनी रस्तोगी , सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफफरनगर द्वारा अवगत कराया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनाक 11.09.2021 दिन द्वितीय शनिवार , को दीवानी न्यायालय परिसर मुजफफरनगर , व वाहृय न्यायालय बुढाना , कलक्ट्रेट मुजफफरनगर में किया जायेगा । जिसमें आपराधिक , 138 एन 0 आई 0 एक्ट , बैक रिकवरी मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका टेलीफोन बिजली एवम पानी के बिल , वैवाहिक वाद , भूमि अधिग्रहण राजस्व वाद , तथा सिविल वादों का निस्तारण किया। 

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