सोमवार, 9 अगस्त 2021

उत्तराखंड में बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, ये पाबंदियां हुई लागू


 देहरादून । उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया है। जबकि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए उत्तराखंड की सीमा पर आरटीपीसीआर की 72 घंटें पूर्व की नेगेटिव रिपोर्ट की बाध्यता बरकरार रखी गई है। मुख्य सचिव एसएस संधु ने यह आदेश जारी किए हैं। सरकार ने पिछले हफ्ते की कोविड कर्फ्यू की गाइड लाइन को यथावत रखते हुए 17 अगस्त की सुबह छह बजे तक के लिए लागू कर दिया है । राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में हालांकि काफी गिरावट पाई गई है लेकिन सरकार अभी भी कुछ बंदिशें हटाने के तैयार नहीं है।


मुख्य सचिव ने कहा कि जिन व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज 15 दिन पूर्व लग चुकी है और यदि वह इसका प्रमाण पत्र दिखाते हैं तो उन्हें एअरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या फिर राज्य की सीमा पर प्रवेश की पूर्ण रूप से अनुमति रहेगी, जो व्यक्ति यह प्रमाण पत्र नहीं दिखा सकेंगे, उन्हें 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट व एंटीजन जांच की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रूप से दिखानी होगी।

आदेश में कहा गया है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रत्येक दिन रात नौ बजे अनिवार्य रूप से बंद हो जाएंगे, जबकि होटल व रेस्टोरेंट के लिए रात दस बजे तक का समय निर्धारित किया है। वीकेंड पर पर्यटक स्थलों पर भीड़भाड़ पर रोक लगाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं। राज्य के भीतर विभिन्न जिलों में आवाजाही के लिए कोई प्रतिबंध नहीं रखा गया है, अलबत्ता लोगों को कोविड गाइड लाइन का पालन करना जरूरी होगा।

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