शुक्रवार, 18 जून 2021

बीस जून से होगा राशन वितरण


मुजफ्फरनगर। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 अन्तर्गत नियमित खाद्यान्न का वितरण माह जून, 2021 के द्वितीय चक्र दिनांक 20.06.2021 से 30.06.2021 तक जनपद में अन्त्योदय कार्डो पर 35 किग्रा0 खाद्यान्न (20 किग्रा0 गेहूँ व 15 किग्रा0 चावल) प्रति कार्ड निःशुल्क वितरण कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त अन्त्योदय कार्डो पर कुल 03 किग्रा0 चीनी (माह अप्रैल, मई व जून, 2021) हेतु 01-01 किग्रा0 प्रति कार्ड मूल्य रू0 18/-प्रति किग्रा0 की दर से वितरण कराया जायेगा तथा शासनादेशानुसार ग्रामीण क्षेत्रों के मात्र अन्त्योदय राशन कार्डधारको को अवशेष मिट्टी तेल का वितरण उपलब्धता की सीमा के अन्तर्गत कराते हुए प्राथमिकता उन्हीं अन्त्योदय राशन कार्डधारको को दी जाए जिनके पास एल0पी0जी0 सिलेण्डर एवं विद्युत कनेक्शन दोनों की सुविधा न हो एवं अवशेष मि0तेल के स्टाॅक का वितरण 03 ली0 प्रति कार्ड मूल्य रू0 32.55 से 32.85 (दूरी के अनुसार) कराया जायेगा। उक्त आवश्यक वस्तुओं का वितरण जिलाधिकारी महोदया द्वारा उचित दर दुकानों पर नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में नियमानुसार कराया जायेगा। इसी प्रकार पात्र गृहस्थी कार्डधारको में कुल 5 किग्रा0 खाद्यान्न (03 किग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा0 चावल) प्रति यूनिट की दर सेनिःशुल्क वितरण ई-पाॅस मशीन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदया द्वारा नामितनोडल अधिकारियों की उपस्थिति में नियमानुसार कराया जायेगा।

अतः सभी उचित दर विक्रेताओं को आदेशित किया जाता है कि वह कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु कार्डधारको को उपरोक्तानुसार आवश्यक वस्तुऐं वितरण करते समय अपने मुँह पर माॅस्क, गमछा, दुपट्टा, रूमाल आदि रखें तथा कार्डधारको के ई-पाॅस मशीन पर अँगूठा लगवाने से पूर्व समस्त कार्डधारको के हाथो को साबुन/सेनेटाईजर से अच्छी तरह धुलवाकर ही ई-पाॅस मशीन पर अंगूठा लगवाने के पश्चात् अन्त्योदय एवं पात्र लाभार्थी कार्डधारको को ई-पाॅस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण नियमानुसार करें। वितरण के समय सभी उचित दर दुकानों पर नामितनोडल अधिकारी एवं सम्बन्धित उचित दर विक्रेता यह भी सुनिश्चित करें कि दुकान पर 5 से अधिक कार्डधारक एक साथ इकट्ठे न हों, सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखने के लिए दो कार्डधारको के मध्य कम से कम 02 गज की दूरी रखी जाये तथा कार्डधारको के बीच गोला/निशान बनाकर आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाये। सभी कार्डधारको से भी अनुरोध है कि वह भी उक्त महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु अपना राशन प्राप्त करते समय अपने मुँह पर माॅस्क, गमछा, दुपट्टा, रूमाल अवश्य रखें तथा कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशो जैसे-सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखना, सेनिटाईजर प्रयोग करना, ई-पाॅस पर अँगूठा लगाने से पूर्व हाथो को साबुन से अच्छी तरह से धोना आदि का पालन करें।

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