शुक्रवार, 25 जून 2021

डॉ. दीप्ति सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

 


मुजफ्फरनगर l शहर में सर्कुलर रोड पर डॉ दीप्ति अग्रवाल द्वारा गर्भस्थ शिशु के लिंग की अल्ट्रासाउंड जांच किए जाने का मामला सामने आने पर जिले के पीसीपीएनडीटी नोडल ऑफिसर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राजीव निगम ने आरोपी डॉक्टर व तीन अन्य क्लीनिक स्टाफ के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। विशेषज्ञों का कहना है कि पीसीपीएनडीटी एक्ट में मामला पकड़े जाने पर कोर्ट में कंप्लेंट केस दायर होता है लेकिन इस मामले में जालसाजी की धारा लगाए जाने के कारण एफआईआर दर्ज हुई है

हरियाणा के रिवाड़ी से आई सर्विलांस टीम ने मुजफ्फरनगर के अधिकारियों की टीम के साथ डॉ दीप्ति अग्रवाल के क्लीनिक पर छापा मारकर नियम विरुद्ध अल्ट्रासाउंड कर गर्भ में शिशु के लिंग की जांच का मामला पकड़ा था। पुलिस ने क्लीनिक से अल्ट्रासाउंड मशीन सीसीटीवी कैमरा डीवीआर हार्ड डिस्क आदि को सील कर दिया है। दिए गए रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने डॉक्टर राजीव निगम की ओर से दी गई तहरीर पर पीएनडीटी एक्ट की धारा 4, धारा 5, धारा 6 के साथ ही धारा 29 और धारा 23 तथा आईपीसी की धारा 420,120बी और 34 के अंतर्गत डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल बाला, अमिता और लवी के खिलाफ नामजद अभियोग पंजीकृत किया है हालांकि अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। उधर डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल का अल्ट्रासाउंड लाइसेंस निलंबित करने की भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कार्रवाई करने के बाद हरियाणा की रेवाड़ी से आई टीम वापस लौट गई है।

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