सोमवार, 3 मई 2021

जिले में कोरोना कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइन जारी


 मुजफ्फरनगर । जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने 04 मई तक की प्रातः 07.00 बजे तक लागू आंशिक कर्फ्यू को दिनांक  छह मई की प्रातः 07ः00 बजे तक जनपद मुजफ्फरनगर में लागू करने को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की हैं। इस संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं - 

1- सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति न हो और शेष 50 प्रतिशत भी शिफ्ट में कार्यालय बुलाये जाये एवं यथासम्भव  व्यवस्था लागू की जाय।

2- उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम के माध्यम से प्रदेश के बाहर कोई भी बस न भेजी जाये जिससे के संक्रमण पर प्रभावी कार्यवाही की जा सके। बसों में सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन हो व सेनेटाइजर का प्रयोग एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य कर दिया जाये।

3- आवश्यक दवा/सर्जिकल की दुकान खुली रहेंगी। उद्योग पूर्व आदेशों के अन्तर्गत खुले रहेंगे। केवल दैनिक उपयोग की दुकान जैसे सब्जी/फल/दुध/किराना इत्यादि की दुकानों को छोडकर शेष दुकानें बन्द रहेंगी। सब्जी मण्डी/फल मण्डी में भी सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन हो व सेनेटाइजर का प्रयोग एवं मास्क का अनिवार्य कर दिया जाये।

4- 05 मई, 2021 से ग्रामों में कोरोना के लक्षण युक्त व्यक्तियों की पहचान एवं लाइन लिस्टिंग का कार्य किया जायेगा एवं कोविड की दवाई (मेडिकल किट) भी वितरित की जायेगी। इस विशेष अभियान की जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रतिदिन समीक्षा करेंगे। लक्षण युक्त व्यक्तियों की पहचान के पश्चात उनकी टेस्टिंग की जायेगी।

5- पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक प्रयोग कर कोरोना से बचाव के प्रति जागरूकता के संदेश प्रसारित किये जाय।

6- हाई रिस्क कैटेगरी यथा- 60 वर्ष से ऊपर अथवा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अथवा गर्भवती महिलाये एवं एक से अधिक बीमारी से ग्रसित अर्थात कम इम्यूनिटी के लोग बाहर न जायें। सामान्य जन से अपील है कि अनावश्यक बाहर न निकलें एवं यदि निकलें तो मास्क अनिवार्य रूप से पहनकर ही निकलें।

7- टीकाकरण का अभियान जनपदों में यथावत चलता रहेगा परन्तु सोशल डिस्टेन्सिंग व दो गज की दूरी व मास्क की अनिवार्यता टीकाकरण के समय आवश्यक होगी।

8- निगरानी समितियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में क्वारन्टाइन सेन्टर की स्थापना की जाय एवं जो भी व्यक्ति ग्राम के बाहर से आ रहे हैं, यदि होम क्वारन्टाईन की घर में गह नहीं है तो क्वारन्टाइन सेंटर में रखा जाय।

9- कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी कार्य सख्ती से बाधित रखे जाएं।

10- प्रत्येक शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में फाॅंगिंग व सेनेटाइजेशन प्रतिदिन किया जाय।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

कोई टिप्पणी नहीं:

Featured Post

बीए की छात्रा से ट्यूबवेल पर गैंगरेप

मुजफ्फरनगर। तमंचे की नोक पर बीए की छात्रा से गैंगरेप के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है।  बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में कॉफी पिलाने ...