बुधवार, 21 अप्रैल 2021

जिले में कोरोना नाइट कर्फ्यू और लाकडाउन की गाइडलाइन्स जारी


 मुजफ्फरनगर । जिले में प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 08.00 बजे से प्रत्येक सोमवार की प्रातः 07.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू होने के साथ ही नाइट कर्फ्यू के समय में परिवर्तन किया गया है। 

 जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 720/2021-सीएक्स-3, गृह(गोपन) अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 20 अपै्रल 2021 के अन्तर्गत गृह (गोपन) अनुभाग-3 के आदेश संख्या 709/2021-सीएक्स-3, दिनांक 16.04.2021 के क्रम में कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम हेतु प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 08.00 बजे से प्रत्येक सोमवार की प्रातः 07.00 बजे तक कोरोना कफ्र्यू लगाये जाने का निर्णय लिये जाने का उल्लेख करते हुए निर्देशित किया गया है कि उक्त कोरोना कर्फ्यू के समय आवश्यक सेवाओं/पंचायत चुनाव से जुडी पोलिंग पार्टियों/स्वास्थ्य सेवाओं/सफाई आदि से जुडे हुए कर्मियों के अतिरिक्त अन्य आवागमन की अनुमति नही होगी। जिला स्तर पर अग्निशमन विभाग द्वारा नगर निगम/नगर पंचायत/ग्राम स्तर पर एवं चीनी मिलों के द्वारा स्वच्छता, सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन व फाॅगिंग किये जाने के निर्देश दिए गए है।

अतः उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद मुजफ्फरनगर में प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 08.00 बजे से प्रत्येक सोमवार की प्रातः 07.00 बजे तक कोरोना कफ्र्यू लागू किया जाता है, उक्त कोरोना कर्फ्यू के समय आवश्यक सेवाओं/स्वास्थ्य सेवाओं/सफाई आदि से जुडे हुए कर्मियों के अतिरिक्त अन्य आवागमन की अनुमति नही होगी। उक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को अनुपालन सुनिश्चित किया जायेः-

1- प्रत्येक शहर/प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र के हर कोनें में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करायी जाये। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार रू0 1,000 तथा दूसरी बार अधिकतम रू0 10,000 तक जुर्माना किया जाये। मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करना थानों के थानाध्यक्ष का सीधा उत्तदायित्व होगा। जनपद के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी स्वयं प्रतिदिन मुख्य मार्ग, चैराहों एवं बाजार आदि का निरिक्षण कर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित भी करेेंगें।

2- कोविड-19 महामारी के नियंत्रण/रोकथाम हेतु जनपद में रात्रि में आवागमन को नियंत्रित किए जाने के उद्देश्य से  इस कार्यालय के आदेश संख्या 1601/जे0ए0/कोरोना-2021, दिनांक 18.04.2021 के द्वारा प्रत्येक रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रि निषेधाज्ञा लागू की गई है। वर्तमान में शासन द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपलन में उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए रात्रि निषेधाज्ञा का समय भी रात्रि 08.00 बजे से प्रातः 07.00 बजे तक किया जाता है। शेष आदेश यथावत रहेंगे। कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। तथा जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयं चैकिंग की जाए तथा सभी कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

3- कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अन्दर ही मनाने हेतु जनसामान्य को प्रेरित किया जाए।

4- शनिवार व रविवार को कन्टीन्यूस प्रोसेस इण्डस्ट्री को चलाने की अनुमति के साथ-साथ साप्ताहिक बन्दी होने वाले उद्योगों को छोडकर कोविड-19 प्रोटोकाॅल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए शेष उद्योगों विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल, अन्य उद्योगों जैसे कि दवा, सेनेटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की भी अनुमति होगी। कार्मिकों/श्रमिकों को तद्नुसार आने-जाने की अनुमति होगी।

5- शनिवार व रविवार को पूर्व निर्गत आदेशों के अनुरूप कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए सभी शादी के समारोह में बन्द स्थानों में 50 व्यक्तियों के प्रतिबन्ध के साथ एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबन्ध के साथ मास्क, सामाजिक दूरी और सेनेटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाॅल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।

6- पूर्व निर्धारित परीक्षाओं हेतु कोविड-19 प्रोटोकाॅल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा की अनुमति होगी। परीक्षार्थियों का आई0डी0 कार्ड0 पास के तौर पर मान्य होगा।

7- कोविड-19 प्रोटोकाॅल का अनुपालन कराते हुए सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी।

8- अन्तिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी।

9- प्रेस प्रिन्ट/इलेक्ट्राॅनिक मीडिया को परिचय पत्र के आधार पर अनुमति होगी।

10- सरकारी/निजी अस्पतालों, सरकारी/निजी मेडिकल कालेजों में आॅक्सीजन की सप्लाई हेतु जनपद के ड्रग इंस्पेक्टर अपने स्तर पर समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करें। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कंट्रोल रूम के माध्यम से आॅक्सीजन से सम्बन्धम समस्या के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध करायी जाए।

11- अग्निशमन विभाग द्वारा जनपदों में फागिंग कराये जाने हेतु अग्निशमन विभाग सेे समन्वय स्थापित करके इसकों भी सुनिश्चित कराया जायें। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

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