शुक्रवार, 30 अप्रैल 2021

शुक्रवार की रात्रि 08.00 बजे से मंगलवार की प्रातः 07.00 बजे तक जनपद मुजफ्फरनगर में कोरोना कर्फ्यू के नियम लागू



मुजफ्फरनगर l जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 775/2021-सीएक्स-3, गृह (गोपन) अनुभाग-3, लखनऊ दिनांक 29 अपै्रल 2021 के अन्तर्गत शुक्रवार दिनांक 30.04.2021 की रात्रि 08.00 बजे से मंगलवार दिनांक 04.05.2021 तक की प्रातः 07.00 बजे तक कोरोना कफ्र्यू लगाये जाने के निर्देश दिए गए है।


अतः उक्त के अनुपालन में इस कार्यालय के आदेश संख्या 1611/जे0ए0-2021 दिनांक 21.04.2021 के क्रम में दिनांक 30.04.2021 शुक्रवार की रात्रि 08.00 बजे से दिनांक 04.05.2021 मंगलवार की प्रातः 07.00 बजे तक जनपद मुजफ्फरनगर में कोरोना कफ्र्यू लागू किया जाता है।


यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 02.05.2021 को पंचायत चुनाव में मतगणना का कार्य कोविड के निर्धारित प्रोटोकाल का पालन किया जाएगा। इस सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग उ0प द्वारा जारी शासनादेश संख्या 3247/रा0नि0आ0-3/पं0नि0/2021 दिनांक 29.04.2021 का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

किसी व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं आपदा प्रबन्ध अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी।उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

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