मंगलवार, 29 दिसंबर 2020

जिले में नव वर्ष आयोजन के लिए गाइडलाइन्स जारी


मुजफ्फरनगर। डीएम ने की नववर्ष मनाने की कड़ी गाइडलाइन जारी कर दी हैं।

जनपद मुजफ्फरनगर कि जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि मुख्य सचिव गृह(गोपन) अनुभाग-3 के पत्र संख्या-2515/2020/सीएक्स-3 दिनांक 25 दिसम्बर 2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि कोविड-19 ेक प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत गाइडलाइन्स के क्रम में गृह (गोपन) अनुभाग-3 से निरन्तर दिशा-निर्देश जारी किये जाते रहे है। अद्यतन दिशा-निर्देश गृह (गोपन) अनुभाग-3 के पत्र संख्या 2358/2020-सीएक्स-3 दिनांक 30.11.2020 द्वारा जारी किए गये है। अवगत है कि नववर्ष के उपलक्ष्य में होने वाले सामूहित कार्यक्रमों व अन्य आने वाले कार्यक्रमो में लोगो का अधिक संख्या में एकत्रित होना स्वभाविक है, जिससे कोरोना संक्रमण के प्रसार की सम्भावना रहेगी।

अतः मुख्य सचिव गृह (गोपन) अनुभाग-3 के पत्र संख्या 2515/2020/सीएक्स-3 दिनांक 25 दिसम्बर 2020 के अनुपालन में उक्त कार्यंक्रमों मे विशेष सजगता/सावधानी बरतने एवं पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों/कोविड-19 के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन कराने हेतु निम्नवत ओदशित किया जाता है-

01-नववर्ष के अवसर पर मनाये जाने वाले कोई भी कार्यक्रम सम्बन्धित अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देकर ही आयोजित किये जाये। अनुमति के समय ही आयोजक का नाम, पता मोबाइल नम्बर प्राप्त कर सूचीबद्व कर लिया जाये तथा उनसे कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या भी प्राप्त कर ली जाये। 

02-आयोजकों को उनके द्वार प्रस्तावित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी दिशा-निर्देशों से भलीभांति अवगत करा दिया जाये। यह स्पष्ट कर दिया जाये कि कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकाल तथा गाइडलाइन्स के अनुपालन का उत्तरदायित्व उन्ही का होगा।

03-किसी बन्द स्थान यथा हाल/कमरे मे कार्यक्रम होने की स्थिति में हाल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक तथा खुले स्थान/मैदान में कार्यक्रम होने की स्थिति में ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेन्सिग, थर्मल स्कैनिंग, सेनिटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमन्य किया जाये।

04-आयोजकों को कार्यक्रम आयोजन के दौरान जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों की निर्धारित संख्याा एवं मास्क धारण करने तथा सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करने एवं कार्यक्रम स्थल पर थर्मल स्कैनिंग, हैण्डवाश एवं सैनिटाइजेशन कराये जाने के सम्बन्ध में अवश्य अवगत करा दिया जाये।

05-नववर्ष के कार्यक्रमों के दृष्टिगत वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण की प्रभावीी रोकथाम हेतु पी0ए0 सिस्टम, लाउड हेलर आदि के माध्यम से अनवरत प्रचार-प्रसार कराया जाए।

06-जनता के व्यक्तियों को नववर्ष का पर्व सार्वजनिक स्थानों पर न मनाकर यथासम्भव अपने-अपने घरो में ही मनाए जाने के लिए प्रेरित किया जाए।

07-कार्यक्रम स्थलों के आस-पास सुमुचित पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करायी जाए।

08-सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यक्रम स्थलो पर यथावश्यक ड्रोन कैमरो के माध्यम से भी सतत् निगरानी करायी जाए। कार्यक्रम स्थल पर मास्क न लगाने वाले व्यक्तियों पर अपेक्षित अथदण्ड लगाने जैसी कार्यवाही भी की जाए।

09-यू0पी0 112 के वाहनो का विशेष कार्यक्रम स्थलो पर आवश्यकतानुसार व्यवस्थापन किए जाने हेतु प्रभारीी द्वारा अवश्य विचार कर तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

10-नववर्ष पर्व के दृष्टिगत भडकाऊ एवं विद्वेष फैलाने वाली भ्रामक अफवाहो की तत्परता से रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर सोशल मीडिया पर भी कडी निगरानी अवश्य रखी जाए।

11-जनपद के स्थानीय अभिसूचना तन्त्र को और अधिक प्रभावी एवं सक्रिय कर दिया जाए।

12-मदिरा की दुकानो एवं बार आदि के आस-पास पर्याप्त पुलिस प्रबन्ध करते हुए आराजक एवं असामाजिक/आपराधिक तत्वो पर सतर्क एवं कडी निगरानी रखी जाए।

13- होटल, रेस्टोरेंट, शाॅपिंग माॅल,रेलवे स्टेशनो, बस स्टेशन,मेट्रो स्टेशन, मुख्य मार्गो/बाजारों एवं चैराहो पर भी समुचित पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

14-नववर्ष के दौरान रात्रि में दुपहिया, चार पहिया आदि के वाहन चालो को प्रभावी चकिंग(विशेष कर उनके शराब पिये होने की जांच) अवश्य करायी जाये। साथ ही उन्हे यातायात नियमो का सम्यक अनुपालन एवं स्वयं का सुरक्षित रहने हेतु शालीनता से जागरूक किया जाए।

उपरोक्त दिशा-निर्देशो का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

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