रविवार, 22 नवंबर 2020

धोखाधड़ी के आरोप में पांच वर्ष की सजा व जुर्माना

 मुज़फ्फरनगर। गत 2020 में थाना नई मंडी पुलिस ने धोखाधड़ी व फ़र्ज़ी दस्तावेज़ तैयार करने के मामले में जेल भेजे गए सलमान को 5 वर्ष की सज़ा व 1500 रुपये जुर्माना किया है। 

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम परशान्त कुमार सिंह ने  आरोपी सलमान को धारा 420, 467 व 120बी के तहत दोषी घोषित कर 5 वर्ष की सज़ा व 1500 रुपये जुर्माना किया है। आरोपी की पेशी वीडियो  कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए की गई। अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी रामोतार सिंह ने पैरवी की। 

इस के अलावा मेहताब को चोरी, अवैध शस्त्र नियम के तहत एक वर्ष 6 माह व 500 रुपये, सिविल लाइन के मामले 24 अगस्त 2019 से चोरी में जेल में बंद चाँद को एक वर्ष 6 माह,  शाहरुख एक वर्ष  500 रुपये अवैध शस्त्र जुर्माना किया गया। इस के अलावा शहजाद को चोरी व अवैध हथियार में एक वर्ष व 500 रु जुर्माना, कोतवाली के बिट्टू को जिला अस्पताल में अवैध शस्त्र में गिरफ्तार को 4 माह 500 रुपये, जानसठ के संजय व खतौली के अनिल को अवैध शस्त्र में बिताई गई जेल की अवधि में सज़ा व 500 500 रुपये से दंडित किया गया है। मामले में सहायक अभियोजन अधिकारी रामोतार सिंह से पैरवी की। सभी की वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग से पेशी की गई। इस तरह छोटे मामलों में जेल में बंद दस मामलों का निस्तारण अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एक प्रशान्त कुमार सिंह द्वारा किया गया।

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