शनिवार, 21 नवंबर 2020

चोरी और बकरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को तीन वर्ष की सजा

 मुज़फ्फरनगर। गत 25 नवंबर 2004 को थाना बुढ़ाना के ग्राम सुल्तानपुर में रात्रि में इकराम के घर मे घुस कर चोरी करने व घर मे बंधी पालतू बकरी के साथ अप्राकृतिक कुकर्म करने के आरोपी इंतज़ार को तीन वर्ष की सज़ा व 1500 रुपये का जुर्माना किया गया है। 

मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट बुढ़ाना परमिंदर सिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी पुनीत कुमार ने पैरवी की अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी इंतज़ार को धारा 380/411 व 377 आई पी सी के तहत दंडित कर सभी धाराओं में दोषी घोषित किया गया है। 

अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 25 नवंबर 2004 को रात्रि में थाना बुढ़ाना के ग्राम सुल्तानपुर में इकराम के घर मे घुस कर बर्तन व दूसरे समान की तीन चोरों द्वारा चोरी कर सहन में बंधी बकरी के साथ अप्राकृतिक कुकर्म किया। घर के लोगों के जाग जाने पर इंतज़ार को पकड़ लिया और चोरी के बर्तन बरामद किए। पुलिस ने धारा 380 /411 व 377 आई पी सी के तहत मामला दर्ज कर आरोपी इंतज़ार को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वादी अकरम ने मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि बकरी की भी मौत होगई थी, क्योंकि बकरी के साथ आरोपी कुकर्म कर रहा था व दो साथी उसकी गर्दन पकड़े हुए थे।

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