मुजफ्फरनगर । न्यायालय द्वारा दहेज ह्त्या करने वाले अभियुक्त को कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है
वर्ष 2016 में अभियुक्त ने वादी की पुत्री से दहेज की मांग कर उत्पीडन किया तथा दहेज न मिलने पर वादी की पुत्री की हत्या कर दी । जिसके सम्बन्ध में थाना बुढाना पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध दहेज हत्या तथा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में मॉनिटरिंग सेल द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई जिसके परिणाम स्वरुप आज दिनांक 23.09.2020 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/FTC-2 द्वारा अभियुक्त सुदेश को 10 वर्ष के कारावास व 15000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। दण्डित किये गये अभियुक्त का नाम सुदेश पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम सठेडी थाना बुढाना मुज़फ्फरनगर बताया गया है ll
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