गुरुवार, 17 सितंबर 2020

भ्रष्टाचार के मामले में अरूण शौरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। 


जोधपुर में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 2002 में सरकार द्वारा संचालित होटल में कथित भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले में अरुण शौरी, पूर्व विनिवेश सचिव प्रदीप बैजल और तीन अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।


सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पूरन कुमार शर्मा ने यह भी आदेश दिया कि उदयपुर के लक्ष्मी विलास पैलेस होटल को राज्य सरकार को सौंप दिया जाए। अदालत ने यह आदेश लक्ष्मी विलास होटल को बाजार मूल्य से बहुत कम दाम में बेचने के मामले में दिया है। इस होटल को पहले भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाया जाता था, मगर 2002 में इसे भारत होटल्स लिमिटेड को बेच दिया गया, जो अब ललित ग्रुप ऑफ होटल्स चलाता है।


होटल की बिक्री से सरकार को 244 करोड़ रुपये के कथित नुकसान के मामले में CBI की एक क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए जज ने यह आदेश दिया। सीबीआई रिपोर्ट में कहा गया था कि विनिवेश प्रक्रिया में अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन शुरू करने के लिए कोई सबूत नहीं थे।


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