गुरुवार, 24 सितंबर 2020

बलात्कारी को 25 साल की कैद और जुर्माना

मुजफ्फरनगर । 6 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार के आरोपी को 25 वर्ष की कैद व 50 हज़ार का जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 


ग्राम कूकड़ा में 6 वर्षीय बालिका के साथ यह घटना हुई थी। गत ग्यारह फरवरी 2017 को थाना नई मंडी के ग्राम कूकड़ा में दुकान से सामान लेने जारही 6 वर्षीय बालिका को दस रुपये का लालच देकर एक खाली घर मे ले जाकर बलात्कार किए जाने के मामले में विशेष अदालत पोक्सो ने आरोपी साजिद को 25 वर्ष की सज़ा व 50 हज़ार रुपये का जुर्माना किया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो के जज संजीव कुमार तिवारी की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक पोक्सो दिनेश कुमार शर्मा ने 6 गवाह पेश कर मज़बूत पैरवी की। 


अभियोजन के अनुसार ग्राम कूकड़ा में एक 6 वर्षीय बालिका दुकान से सामान लेने जा रही थी। आरोपी साजिद 23 नेउसे दस रुपये के लालच में बहकाकर एक खाली दुकान में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल होगई परिजन उसे थाने ले गए। बाद में पुलिस ने उसे अस्पताल पहुचाया और पीड़ित का डॉक्टरी परीक्षण किया गया। पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर आरोपी साजिद को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पीड़िता ने अदालत में अभियोजन की कहानी का समर्थन किया।


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