बुधवार, 23 सितंबर 2020

बालिका से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार

मुजफ्फरनगर । गत ग्यारह फरवरी 2017 को थाना नईमंडी के ग्राम कूकड़ा में दुकान से सामान लेने जारही 6 वर्षीय बालिका को दस रुपए का लालच देकर एक खाली घर मे ले जाकर बलात्कार किये जाने के मामले में विशेष अदालत पोक्सो ने आरोपी साजिद को दोषी ठहराया है सज़ा आगामी 24 सितंबर को सुनाई जाएगी। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो के ज़ज़ संजीव कुमार तिवारी की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक पोक्सो दिनेश कुमार शर्मा ने 6 गवाह पेश कर मज़बूत पैरवी की। अभियोजन के अनुसार ग्राम कूकड़ा में एक 6 वर्षीय बालिका दुकान से सामान लेने जा रही थी । आरोपी साजिद उसे दस रुपए के लालच में बहकाकर एक खाली मकान में ले गया, जहां उसके साथ बलात्कार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसे लेकर थाने लगाए बाद में पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया और डाक्टरी परीक्षण किया गया। पुलिस ने पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी साजिद को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मामले में अभियोजन की ओर से वादी पीड़ित डॉक्टर सहित 6 गवाहों के बयान कोर्ट में हुए।


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