रविवार, 30 अगस्त 2020

अनलॉक-4 :अब एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए नहीं पड़ेगी पास की जरूरत ,केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन जारी

टीआर ब्यूरो l


नई दिल्ली l केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 से जुड़े दिशानिर्देश शनिवार को देर रात जारी कर सरकार ने शर्तों के साथ सात सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दी है। स्कूल-कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।


अनलॉक- 4 की गाइडलाइन में कहा गया है कि मेट्रो सेवा आवास व शहरी विकास मंत्रालय केंद्रीय गृहमंत्रालय की सलाह से शुरू करेगा। इस संबंध में शहरी विकास मंत्रालय जल्द ही एसओपी जारी करेगा। स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रखने को कहा गया है। हालांकि नौंवी या बारहवीं के बच्चे अगर अपने टीचर से कुछ पूछने के लिए स्कूल जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इसकी इजाजत कंटेन्मेंट जोन के बाहर माता पिता या अभिभावक की लिखित सहमति से ही दी जाएगी।


1- किसी भी राज्य में आने-जाने से रोक नहीं 


राज्य के भीतर और एक से दूसरे राज्य में आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। यहां तक कि किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति नहीं लेनी होगीl


2- राज्य बिना अनुमति लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे 


 राज्य बिना केंद्र की अनुमति के अपने यहां कहीं भी लॉकडाउन लागू नही कर पाएंगे। उनको इसकी अनुमति लेनी होगी। कंटेन्मेंट जोन में 30 सितंबर तक कड़ाई से लॉकडाउन जारी रहेगा।


3- राजनीतिक, धार्मिक आयोजन 100 व्यक्तियों के साथ 


गृह मंत्रालय की ओर से जारी ताजा दिशानिर्देशों के मुताबिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समेत अन्य आयोजनों की अनुमति मिल गई है। हालांकि इसमें 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। 


4- लैब प्रायोगिक कार्य के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुमति 


उच्च शिक्षण संस्थान में केवल रिसर्च स्कॉलर, तकनीकी व प्रोफेशनल कार्यक्रम के पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को जहां लैब या प्रायोगिक कार्य के लिए जरूरी है अनुमति दी जाएगी। लेकिन यह अनुमति उच्च शिक्षा विभाग की ओर से गृहमंत्रालय की सलाह पर राज्य में कोविड की स्थिति का आकलन करने के बाद दी जाएगी।


5- इन्हें मिली सशर्त इजाजत


- ओपन एयर थियेटर भी 21 सितंबर से खुलेगा। इस दौरान, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा।


- राज्य व केंद्रशासित प्रदेश 50 प्रतिशत तक टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन क्लास, टेली काउंसलिंग व अन्य सबंधित काम के लिए स्कूल बुलाने की अनुमति दे सकते हैं।


6- इन गतिविधियों को इजाजत नहीं   


सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर (ओपन एयर थियेटर को छोड़कर) और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।


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