नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए BS-IV वाहनों पर दिए अपने 27 मार्च 2020 के आदेश को वापस ले लिया है. अब इस फैसले के तहत 31 मार्च के बाद बिके BSIV वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. देश में BS-IV वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन की इजाजत की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फेडरेशन ऑफ ओटोमोबील डीलर एसोसिएशन को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि देश में एक तय संख्या में वाहनों को बेचने की अनुमति दी गई. लेकिन कार निर्माता कंपनियों ने इसका गलत फायदा उठाया है. इसीलिए हम अपना पुराना आदेश वापस ले रहे है. मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी.
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