प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में नोटिस जारी किया है शराब की दुकानें खोलने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर और याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका पर अगली सुनवाई 12 मई को होगी।
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने दिया है। अधिवक्ता सुनील चैधरी की ओर से दाखिल याचिका में लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोलने पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। कहा गया है कि शराब की दुकानों पर भारी भीड़ से महामारी के फैलने की आशंका व्याप्त हो गई है। यह भी कहा गया है कि यदि आर्थिक कारणों से शराब बिक्री जरूरी हो तो इसे ऑनलाइन या होम डिलीवरी सिस्टम से बेचा जाए।
गुरुवार, 7 मई 2020
उप्र में शराब की दुकानें खुलेंगी या बंद होंगी 12 मई को सुनवाई
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