नई दिल्ली। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तंबाकू उत्पादों के पैक को लेकर सोमवार को एक नई अधिसूचना जारी की है। तंबाकू उत्पादों के सभी पैकेटों पर छपने वाली तंबाकू के स्वास्थ्य संबंधी खतरों की चेतावनी वाली तस्वीरें अब 1 सितंबर, 2020 से बदल जाएंगी। यह नई चेतावनियां 12 महीने तक प्रभावी रहेंगी।
मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम 2008 में संशोधन करके 13 अप्रैल 2020 को जारी जीएसआर 248(ई) के माध्यम से सभी तंबाकू उत्पाद पैक के लिए नई स्वास्थ्य चेतावनी अधिसूचित की है। संशोधित नियम 01 सितंबर 2020 से लागू होंगे।
सोमवार, 4 मई 2020
तंबाकू पैक को लेकर पैकेट पर दिखेंगी नई तस्वीरें
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