प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के बेसिक स्कूलों में मेरिटोरियस आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की वरीयता से जिला आवंटन रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने अपने 29 अगस्त 2019 के फैसले को सही ठहराया है।
कोर्ट ने मेरिटोरियस अभ्यर्थियों को सामान्य आरक्षित वर्ग का मानकर वरीयता क्रम से जिला आवंटन कार्यवाही पूरी करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने शिखा सिंह व 48 अन्य की पुनर्विचार अर्जियों को खारिज करते हुए दिया है। कोर्ट से फैसले में विरोधाभास होने के आधार पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि फैसले में विरोधाभास नहीं है। साथ ही पुनर्विचार अर्जी पर केस की मेरिट से सुनवाई का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मेरिटोरियस आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम में पहले जिला आवंटन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था और आरक्षित वर्ग का मानकर वरीयता क्रम से जिला आवंटन रद्द करने का बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को आदेश दिया था।
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