शुक्रवार, 1 मई 2020

रेड जोन में इन सेवाओं को अनुमति


नई दिल्ली। कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इसी बीच गृह मंत्रालय ने कोरोना प्रभावित रेड जोन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। गृह मंत्रालय के मुताबिक, रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध होंगे। यहां साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवा नहीं उपलब्ध होगी। यहां एक जिले से दूसरे जिले के बीच बस सेवा भी बंद रहेगी। स्पा, सैलून नहीं खुलेंगी। 
-रेड जोन में बड़ी संख्या में अन्य गतिविधियों की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट-भट्टे शामिल हैं।
-कृषि आपूर्ति श्रृंखला में सभी कृषि गतिविधियों, जैसे, बुवाई, कटाई, खरीद और विपणन संचालन की अनुमति है।
-अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य पालन सहित पशुपालन गतिविधियों को पूरी तरह से अनुमति है।
-सभी वृक्षारोपण गतिविधियों की अनुमति है, जिसमें उनके प्रसंस्करण और विपणन शामिल है।
-सभी स्वास्थ्य सेवाओं (आयुष सहित) के चिकित्सा कर्मियों और मरीजों को एयर एंबुलेंस के माध्यम से परिवहन की अनुमति है।
-वित्तीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा खुला रहता है, जिसमें बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी), बीमा और पूंजी बाजार की गतिविधियां, और सहकारी समितियां शामिल हैं।
-बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, निराश्रितों, महिलाओं और विधवाओं की देखभाल करने वाली संस्थाओं और आंगनवाड़ियों के संचालन की भी अनुमति दी गई है।
-सार्वजनिक उपयोगिताओं, जैसे, बिजली, पानी, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, दूरसंचार और इंटरनेट खुले रहेंगे, और कूरियर और डाक सेवाओं को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
-दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयाँ; उत्पादन इकाइयाँ, जूट उद्योग, और आईटी हार्डवेयर के विनिर्माण और पैकेजिंग सामग्री की विनिर्माण इकाइयों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता के साथ अनुमति दी जाएगी।
रेड जोन में ये गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित
यहां साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवा नहीं उपलब्ध होगी। यहां एक जिले से दूसरे जिले के बीच बस सेवा भी बंद रहेगी। स्पा, सलून और नाई की दुकाने नहीं खुलेंगी।
कुछ गतिविधियाँ पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थानों का संचालन शामिल है।
बंद के दौरान स्कूल, कॉलेज, संस्थानों, गेस्ट हाउस, होटल , रेस्तरां, बड़ी सभा का स्थान, जैसे कि सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, खेल परिसर, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सभी प्रकार की सभा, धार्मिक स्थान / पूजा स्थल जनता के लिए प्रतिबंधित रहेगा।


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