नई दिल्ली। (एमएचए) ने शनिवार को स्पष्ट किया कि चार मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में हरित और औरेंज जोन में नाई की दुकान एवं सैलून को खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियां इन क्षेत्रों में गैर-अनिवार्य सामानों की बिक्री भी कर सकेंगी। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को लॉकडाउन दो हफ्ते के लिए बढ़ाते हुए इसे 17 मई तक कर दिया था। गृह मंत्रालय द्वारा शराब की दुकानों के साथ ही पान की दुकानों को खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इसने हरित और औरेंज जोन में कई प्रतिबंधों में ढील दी है। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि हरित और औरेंज जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी सामानों की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में नाई की दुकानें और सैलून भी खोलने की अनुमति होगी। सरकार ने ग्रीन और ऑरेन्ज जोन के साथ ही रेड जोन में भी शराब बिक्री की अनुमति दे दी है। केवल कंटेनमेंट जोन में शराब की दुकानें बंद रहेंगी।सरकार ने ग्रीन और ऑरेन्ज जोन के साथ ही रेड जोन में भी शराब बिक्री की अनुमति दे दी है। केवल कंटेनमेंट जोन में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। ये छूट चार मई से प्रभावी होंगी जब लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होगा। 4 मई से 17 तक चलने वाले तीसरे चरणके लॉकडाउन में सामान्य गतिविधियों को लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। हालांकि, यह सिर्फ सीमित क्षेत्रों में ही लागू किया जाएगा। इसी के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा शराब की दुकानों के साथ ही पान की दुकानों को खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें यह कहा गया है कि शराब की दुकानों और पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुए ग्रीन जोन में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों।
मंत्रालय ने कहा है कि कोविड 19 को लेकर देश में हालात की समीक्षा के बाद यह अहम फैसला किया गया है। केंद्र सरकार ने तीसरे चरण के लॉकडाउन की भी घोषणा कर दी है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि चार मई से अगले दो हफ्तों तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड 19 को लेकर देश में हालात की समीक्षा के बाद यह अहम फैसला किया गया है। लॉकडाउन में करीब 40 दिनों से लोगों को शराब नहीं मिल रही थी। ऐसे लोगों को अधिक तकलीफ थी जिन्हें इसकी लत है।
शनिवार, 2 मई 2020
नाई,शराब व पान की दुकान खोलने की अनुमति दी
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