शुक्रवार, 8 मई 2020

खूब बिेकेगी शराब, याचिका खारिज 


नई दिल्ली। देश में लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार ने कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। इसमें शराब की दुकानें भी शामिल थीं। लेकिन शराब की दुकानों पर भारी भीड़ को देखने को मिली थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शराब की दुकानों को बंद कराने से इंकार कर दिया है। 
सुप्रीम कोर्ट ने शराब की दुकानों पर भीड़ के कारण शारीरिक दूरी के उल्लंघन को लेकर दायर याचिका पर आदेश देने से मना कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें परोक्ष बिक्री जैसे ऑनलाइन या होम डिलीवरी पर विचार कर सकती हैं। याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि शराब की दुकानों में सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है। दुकानें कम है और शराब खरीददार ज्यादा हैं। इनकी वजह से आम आदमी की जिंदगी को खतरे में नहीं डाला जा सकता।


कोई टिप्पणी नहीं:

Featured Post

मंगलवार विशेष :पंचाग एवँ राशिफल

 🙏🏻 हर हर महादेव🙏🏻  🌞 *~ वैदिक पंचांग ~* 🌞  🌤️ *दिनांक - 04 मार्च 2025* 🌤️ *दिन - मंगलवार* 🌤️ *विक्रम संवत - 2081* 🌤️ *शक संवत -...