रविवार, 3 मई 2020

कल से खुलेंगी शराब और बीयर की दुकानेंः गाइडलाइन जारी


लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 3  मेें छूट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। मुख्य मचिव आरके तिवारी के द्वारा जारी लेटर में शराब और बीयर की दुकानें खुलने की बात कही गई है। हालांकि स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन इसे लेकर आदेश जारी करेगा।शराब बिक्री के आदेश निर्गत होने पर आबकारी आयुक्त ने  निर्देश जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश भर में कहीं भी ओवर रेटिंग होने पर कार्यवाही होगी। आबकारी अधिकारियों को टेस्ट परचेजिंग करने के साथ सभी लाइसेंस धारकों को निर्धारित मूल्य पर ही शराब बेचने के निर्देश जारी किए गए हैं।
तीसरे चरण में सभी जोन में शराब की दुकाने खुलेंगी। आज  प्रदेश के मुख्य सचिव आर .के.तिवारी ने इसके आदेश जारी करते हुए बताया कि शराब की दुकान सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। मुख्य सचिव की ओर से जारी  नई गाइडलाइंस के तहत सोमवार 4 मई से प्रदेश के सभी जिलों में घोषित हॉटस्पॉट से जुड़े एक से तीन किलोमीटर के दायरे को छोड़कर अन्य बाकी क्षेत्रों में शराब, बीयर व भांग की लाइसेंसी दुकानें खुल जाएंगी।
प्रदेश सरकार ने इन दुकानों को खोलने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों का अनुपालन करने की अनिवार्यता के साथ यह अनुमति प्रदान की है। राज्य में सोमवार से देसी, अंग्रेजी शराब, बीयर की फुटकर दुकानें, माडल शाप, भांग की लाइसेंसी दुकानें सुबह  10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी।  इस बाबत यह स्पष्ट किया गया है कि इन आबकारी दुकानों पर बिक्री के समय सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। खरीदार और दुकानों के सेल्समैन मास्क लगाए रहेंगे।
दुकानों के काउंटर पर एक समय में एक ही व्यक्ति खरीदारी कर सकेगा। खरीदारी के इच्छुक लोग अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद की ही तरह आबकारी दुकानों के बाहर भी सफेद गोले में लाइन में खड़े होंगे। दुकान के बाहर या आसपास खड़े होकर शराब या बीयर पीने की सख्त मनाही होगी। 


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