रविवार, 17 मई 2020

एडवाईजरी जारी: रेड औरेंज ग्रीन जोन राज्य सरकार तय करेंगी

नई दिल्ली । केन्द्रिय गृह मंत्रालय ने रेड ओरेंज और ग्रीन जोन तय करने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड दिया है । इसके साथ ही जिला स्तर पर अधिकारियों को ये तय करने का जिम्मा सौंपा गया है कि वो अपने यहां जरुरत के हिसाब से छूट के बारे में तय करें। मॉल होटल रेस्तरां बन्द रहेंगे। धार्मिक आयोजन की अनुमति नही हौगी। मैट्रो ओर विमान सेवाओं की इजाजत नही मिलेगी । दुकान सोशल डिस्टेंसिंग से खुल सकेंगी। पांच से ज्यादा ग्राहक नहीं होगे एकत्र।गृह मंत्रालय की ओर से जारी  गाइडलाइंस में कहा गया हैं कि  घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है। हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी। मेट्रो पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा स्कूल-कॉलेज बंद भी बंद रहेंगे।यात्री बसे व कारें निर्देशो के अनुसार चल सकेंगी।


इन चीजों पर प्रतिबंध जारी
1. घरेलू हवाई एंबुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 31 मई तक रोक बरकरार रहेगी।


2. मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज 31 मई तक बंद रहेंगे।
3. होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, तरण ताल (स्वीमिंग पूल), जिम 31 मई तक बंद रहेंगे।
4. सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल लॉकडाउन विस्तार की अवधि में 31 मई तक बंद रहेंगे।


इंटरस्टेट बसों के साथ ही जोन तय करने का अधिकार राज्यों को
1. कोविड-19 लॉकडाउन 4.0 के दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है।
2. राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दे दिया गया है।
3. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर जिला प्रशासन अपने यहां रेड और ऑरेंज जोन में 'निषिद्ध' और 'बफर' जोन चिह्नित करेगा।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत मंगलवार (12 मई) को राष्ट्र के नाम संबोधन में ही स्पष्ट कर दिया था कि देश में 18 तारीख से पूर्णबंदी का चौथा चरण शुरू हो जाएगा और यह पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा। हालांकि उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा था कि इस चरण में किसी चीज में और कितनी छूट दी जाएगी।


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