लखनऊ। उत्तर प्रदंेश में किसी भी प्रदर्शन के दौरान हिंसा या सार्वजनिक अथवा निजीं सपत्ति को नुकसान की भरपाई के लिए योगी सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं। इस के साथ ही दोषियों के फोटोग्राफ वाले पोस्टर भी अब सार्वजनिक स्थल पर आसानी से लगाए जा सकेंगे। साथ ही ऐसा करने पर सरकार या उसके अधिकारियों पर कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जा सकेगा।
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अध्यादेश के प्रावधानों को लागू कराने के लिए विस्तृत नियमावली भी बना दी है। इसके मुताबिक अगर किसी की निजी सम्पत्ति को नुकसान होता है तो उसका दायित्व होगा कि घटना से संबंधित फोटोग्राफ वीडियोग्राफ या सीसीटीवी फुटेज स्थानीय पुलिस को उपलब्ध करवाए। हाल में सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर बवाल हुआ था।
शुक्रवार, 8 मई 2020
दंगाइयों के पोस्टर लगाने और भरपाई वसूली को बना कानून
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