टीआर ब्यूरो।
मुजफरनगर। जिला मजिस्ट्रेट सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आदेश संख्या-40-3/2020डीएम-1(ए) दिनांक 01 मई 2020 एवं तत्क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निर्गत आदेश संख्या-381/2020 सीएक्स-3, गृह(गोपन) अनुभाग-3, दिनांक 03.05.2020 के अनुपालन में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत देशव्यापी लाॅकडाउन को दिनांक 04.05.2020 से दो सप्ताह तक प्रभावी रखने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।
उक्त शासनादेश के क्रम में इस कार्यालय के आदेश संख्या 1144/जे0ए0, दिनांक 04.05.2020 के अन्तर्गत जनपद मुजफरनगर में गतिविधियों के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए गए है। जनहित के दृष्टिगत उक्त आदेश में निम्न आंशिक संशोधन किया गया है-
1-आप्टिकल एवं डेंटिस्ट की दुकाने तथा ट्रांस्पोर्टरों के गोदाम प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी जाती है।
2-सब्जी मण्डी का समय प्रातः 06 बजे से प्रातः 11 बजे तक निर्धारित किया जाता है।
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