टीआर ब्यूरो
शामली। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि जनपद शामली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु जनहित में जिला प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 20-04-2020 से कोई नई छूट नहीं दी जाएगी।
पूर्व की भांति जो प्रतिबन्ध थे वे यथावत रहेगे।
फल/सब्जी, किराना की दुकान निर्धारित समय प्रातः 6.30 बजे 9.30 बजे तक के लिए खुलेगी।
इस अविधि में वाहनों का प्रयोग पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।
आमजन से यह अपील की जाती है कि वे अपने घर के पास स्थित दुकान से ही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए पैदल जाकर खाद्य सामग्री खरीदे। किसी भी व्यक्ति द्वारा वाहन का प्रयोग न किया जाए।
यदि उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो, महामारी अधिनियम, राष्ट्रीय आपदा अधिनियम, 2005 एवं भारतीय दण्ड संहिता के प्राविधानों के तहत वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
रविवार, 19 अप्रैल 2020
शामली में कल से भी नहीं मिलेगी कोई छूट
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