प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की आपत्तियों को स्वीकार करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रशासन ने मुकदमों के ई-दाखिले और सुनवाई के लिए संशोधित निर्देश जारी किए हैं। बार एसोसिएशन की मांग के अनुरूप हाई कोर्ट ने नोटरी शपथपत्र दाखिल करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। जमानत और अग्रिम जमानत के मामलों में ई-पिटीशन के साथ हलफनामा करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड, उसका पूरा ब्योरा और आधार कार्ड से संबद्ध मोबाइल नंबर दाखिल करने की व्यवस्था दी है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जारी संशोधित प्रक्रिया के तहत याचिका दाखिल करने वाले व्यक्ति को हलफनामे की जगह एक घोषणा करनी होगी कि उसके द्वारा दी गई सूचनाएं सही हैं। इसी प्रकार से सिविल के मुकदमों में अर्जेंसी एप्लीकेशन के साथ ही अर्जी देनी होगी कि नोटरी शपथपत्र न दाखिल कर पाने की क्या विवशता है? यह दोनों व्यवस्थाएं लॉकडाउन खत्म होने तक के लिए हैं।
मंगलवार, 14 अप्रैल 2020
नोटरी शपथपत्र दाखिल करने की अनिवार्यता समाप्त
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