नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शनिवार को साफ कर दिया है कि गांव हो या शहर कहीं भी हेयर सैलून, नाई की दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। गृह मंत्रालय की संयुकत सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने साफ कहा है कि सरकार के नए दिशा-निर्देश के अनुसार अगले आदेश तक शराब की दुकानों, गुटखा, पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा, 'हेयर सैलून और नाई की दुकानें नहीं खुलेंगी। हमारा आदेश उन दुकानों पर लागू होता है जो वस्तुओं की बिक्री करते हैं। नाई की दुकानों और हेयर सैलून को खोलने का कोई आदेश नहीं है। शराब की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार किसी भी तरह के रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत नहीं है।'
कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कई राज्यों ने सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर प्रतिबंध और जुर्माना लगाया हुआ है। देशभर में जारी लॉकडाउन को आज एक महीना हो गया है। इसके साथ ही देश में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध जारी है। मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार शराब, तंबाकू और गुटखे की बिक्री पर पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा।
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी किए आदेश में बार और क्लब को बंद रखने के आदेश दिए थे। इन्हें खोलने का फैसला लॉकडाउन खत्म होने के बाद लिया जाएगा। बता दें कि पंजाब सरकार ने मंत्रालय से शराब की दुकानें खोलने की अनुमति मांगी थी लेकिन सरकार ने उसकी यह मांग खारिज कर दी थी। लॉकडाउन के पहले चरण में असम सरकार ने राज्य में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी थी लेकिन सरकार के आदेश के बाद 15 अप्रैल से इन्हें बंद कर दिया गया।
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा था कि 25 अप्रैल से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद आवासीय परिसरों और पड़ोस की दुकानों के साथ ही अलग-अलग दुकानों को खोलने की इजाजत है।
शनिवार, 25 अप्रैल 2020
नाई की दुकानों, तंबाकू और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध जारी
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