मेरठ। सरकार ने लॉकडाउन की अवधि में परिवहन शुल्क (ट्रांसपोर्ट फीस) न लिए जाने और ऑनलाइन शिक्षा से वंचित न किए जाने को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शासन ने कहा है कि संक्रमण के कारण घोषित आपदा अवधि में मासिक आधार पर शुल्क लिए जाने, किसी भी छात्र, अभिभावक को तीन माह की अग्रिम शुल्क जमा करने के लिए बाध्य न किए जाए।
साथ ही विद्यालयों द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन पढ़ाई से किसी छात्र-छात्रा को वंचित न किया जाए। शुल्क जमा न किए जाने के कारण किसी छात्र व छात्रा का नाम विद्यालय से नहीं काटा जाएगा।
निर्देश में प्रमुख सचिव ने वाहन शुल्क पर भी मंगलवार को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि लॉकडाउन के कारण विद्यालय बंद हैं और लॉकडाउन की अवधि में विद्यालय बंद रहने तक छात्र-छात्राओं से परिवहन शुल्क न लिया जाए। इस संबंध में मेरठ जनपद के डीआईओएस ने सभी स्कूलों को यह आदेश भेज दिया है और पालन करने के लिए कहा है।
बुधवार, 22 अप्रैल 2020
लॉकडाउन में बच्चों से बस, टेम्पो, वैन की ट्रांसपोर्टेशन फीस न लें
Featured Post
मंगलवार विशेष :पंचाग एवँ राशिफल
🙏🏻 हर हर महादेव🙏🏻 🌞 *~ वैदिक पंचांग ~* 🌞 🌤️ *दिनांक - 04 मार्च 2025* 🌤️ *दिन - मंगलवार* 🌤️ *विक्रम संवत - 2081* 🌤️ *शक संवत -...
-
नई दिल्ली । भारत सरकार ने समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए अब प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा शुरु की गई है। कें...
-
मिर्जापुर । एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते थाना प्रभारी को रंगे हाथ पकड़ा और SO चील्ह को घसीटकर ले गई। एंटी करप्शन टीम ने आज थाना प्रभारी निरी...
-
मुजफ्फरनगर। पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर अभिषेक सिंह द्वारा 43 उपनिरीक्षकगण को उनके नाम के सामने अंकित स्थान/थानों पर...
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें