मुजफ्फरनगर। लॉकडाउन में आवश्यक वस्तु वाली सेवाओं को जारी रखने के लिए शासन की ओर से ई-पास जारी करने का निर्देश प्रदेश के सभी डीएम को दिया गया है।
ई-पास पोर्टल में संस्थागत पास का भी प्रावधान है जिसमें एक संस्था, आवेदक समेत अधिकतम पांच कार्मिकों के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन का सत्यापन करने के बाद प्रशासनिक अधिकारी ई-पास की स्वीकृति देंगे, जिसकी जानकारी आवेदक को एसएमएस के जरिए दी जाएगी।
अपलोड करने होंगे यह अभिलेख : ई-पास के लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के समय पोर्टल पर जीएसटी प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाणपत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड), पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा।
क्यू आर कोड से होगी होगी जांच : ई-पास की जांच पुलिसकर्मी पास के क्यू आर कोड से कर सकेंगे। क्यू आर कोर्ड सही न मिलने पर सम्बंधित वाहन अथवा व्यक्ति के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकेगी।
सोमवार, 13 अप्रैल 2020
आवश्यक वस्तु वाली सेवाओं को जारी होंगे ई-पास
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