बुधवार, 25 मार्च 2020

जिले में एसे लागू होगा मिनी कर्फ्यू

मुज़फ्फरनगर । जिलाधिकारी सेल्वा कु0जै0, SSP अभिषेक यादव  द्वारा जनपद वासियों को  कोरोना वायरस से बचाव हेतु प्रदेश में हुए लॉकडाउन के दृष्टिगत जनपद में लगी ड्यूटीयों को चैक किया  गया तथा सभी पुलिसकर्मियों को जनता के व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार रखकर ड्यूटी  करने सम्बन्धी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए है I


लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी
केन्द्र सरकार की एडवाइजरी जारी


पुलिस की शक्तियां।


स्थानीय पुलिस COVID-19 पर अंकुश लगाने के लिए संबंधित कानून / विनियामक आदेशों का पालन नहीं करने वालों के तहत व्यक्तियों को बुक कर सकती है।


 1-Sec 188 IPC:  सरकार द्वारा घोषित आदेश का उल्लंघन।
* संज्ञेय, जमानती।


 2-Sec.269 IPC 
लापरवाही से जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी के संक्रमण को फैलाने की संभावना वाले किसी भी कार्य को करना
6 महीने तक कारावास या जुर्माना, या दोनों।
संज्ञेय, जमानती


3- Sec 270 IPC 
जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी के संक्रमण को फैलाने की संभावना के लिए ज्ञात किसी भी कार्य को करना
2 साल की कैद, या जुर्माना, या दोनों
 संज्ञेय, जमानती


 4-Sec.271 IPC
जानबूझकर किसी संगरोध नियम की अवज्ञा करना
6 महीने की कैद, या जुर्माना, या दोनों , गैर-संज्ञेय।
21 दिन लॉक डाउन में जरूरी सेवाओं के लिए गाइडलाइंस जारी


👉 सरकारी, प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे
👉किराना, फल, सब्जी, दूध की दुकानें खुली रहेंगी
👉मेडिकल स्टोर, अस्पताल और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे
👉LPG की एजेंसियां  खुली रहेंगी
👉उद्योग बंद रहेंगे
👉आवश्यक सामानों के उत्पादन वाले उद्योग खुले रहेंगे
👉होटल-लॉज खुला रहेगा
👉स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद
👉मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च बंद
👉कोई भी भीड़ भाड़ वाला कार्यक्रम नहीं होगा
👉किसी की मौत पर शवयात्रा में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं


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