शनिवार, 20 जून 2020

सहारनपुर में शनिवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह तक रहेगा सम्पूर्ण कर्फ्यू

 टीआर ब्यूरो


सहारनपुर l जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया जनपद में कोविड-19 संख्या लगातार बढ़ रही है जिसके चलते कल रविवार को संपूर्ण कर्फ्यू के आदेश दिए गए हैं जो आज रात शनिवार 9:00 बजे से लागू होकर सोमवार सुबह तक जारी रहेगा ।इस दौरान मात्र दूध की दुकानें दवाई की दुकानें ही खुल पाएंगे अन्य कोई भी दुकान नहीं खुल पाएगी वहीं जिलाधिकारी ने बताया रविवार को साप्ताहिक बंदी घोषित है इसके अलावा जहां पर अन्य दिन साप्ताहिक बंदी घोषित है वह भी रविवार को ही मानी जाएगी। वहीं जिलाधिकारी ने कहा आम जन बाहर से आने-जाने में फ्रेज रखे जो जहाँ है वही रूके अगर कोई बाहर से आया है या यहाँ रुका हुआ है उसकी सूचना कंट्रोल रूम को दें।सभी लोग मास्क पहने सैनिटाइजर का और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें। 


चीनी उत्पादकों के विरोध के साथ शहीद सैनिकों को श्रद्धांजली

टीआर ब्यूरो l


मुजफ्फरनगर l



अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल युवा इकाई द्वारा शिव चौक के बराबर में तुलसी पार्क में चीन से युद्ध करते हुए जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई प्रदेश मंत्री संजय मित्तल नेआवाहन किया गया कि चीन के सामान का पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए क्योंकि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल हमेशा से ही स्वदेशी की बात करता आया है पिछले 2 वर्ष पहले भी व्यापार मंडल के द्वारा शिव चौक पर चाइना के सामान की होली जलाई गई युवा जिलाध्यक्ष अंशुमन अग्रवाल ने कहा कि जिस प्रकार चाइना हमारे देश के ऊपर आंख गड़ाए बैठा है वह मुगालते में न रहें हमारे देश के सैनिक चाइना को उसकी औकात बताने के लिए तैयार हैं श्रद्धांजलि सभा में संजय मित्तल महेश चौहान प्रमोद त्यागी राजेंद्र काठी नीरज बंसल जयपाल शर्मा अंशुमन अग्रवाल डॉ पुनीत महबूब आलम शहजाद भाई अजय गोयल राजीव कुमार जगदीश वाधवा ऋषि पाल राकेश सैनी आदि व्यापारी उपस्थित रहे


Update : जिले में 6 नए कोरोंना पॉजिटिव

 टीआर ब्यूरो l


मुजफ्फरनगर l जिले में 6 नए  कोरोना पॉजिटिव पाए गएl  जिनमें एक ठाकुरद्वारा अबुपूरा, तीन नयाबास, एक मखियाली तथा एक कृष्णापुरी में पाए गए हैं l  आज आई जांच में 6 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं. आज 153 जांच रिपोर्ट आई हैं जिसमे 6 पॉजिटिव हैंl


प्राप्त जानकारी के मुताबिक जनपद में आज कुल 153 सैंपल के परिणाम सामने आए, जिनमें से 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इनमें से तीन लोग नयाबास मोहल्ला से पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि पुराने मरीज के ही संपर्क के लोग हैं। इसके अलावा ठाकुरद्वारा अबूपूरा क्षेत्र से एक व्यक्ति रेंडम सैंपल में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। शहर के मोहल्ला कृष्णापुरी से भी एक व्यक्ति रेंडम सेंपलिंग में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव मखियाली निवासी एक व्यक्ति भी रेंडम सैंपल में कोरोनावायरस है पाया गया है। जिले के लोगों के लिए आज एक बड़ी खुशखबरी है कि कोरोना के 11 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं।


सूर्य ग्रहण 2020 : विशेष जानकारी पंडित अतुलेश मिश्रा के साथ

टीआर ब्यूरो l



मुजफ्फरनगर l  कल रविवार को होने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में पंडित अतुलेश मिश्रा द्वारा बताया गया उन्होंने जानकारी दी कि कौन सी राशि पर सूर्य ग्रहण का कितना असर पड़ेगा तथा इस सूर्य ग्रहण से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए जानने के लिए नीचे दिए गए वीडियो पर क्लिक करें


इस कार्यक्रम के प्रायोजक है 



व्यापारियों ने किया ट्राफिक पुलिस द्वारा उठाए गए वाहनों का विरोध

टीआर ब्यूरो l


मुजफ्फरनगर l नई मंडी में बिंदल वाली मार्केट में जिस समय बाजार खुला ही था वहां ट्रैफिक पुलिस द्वारा बाजार में आकर दुकानदार के बाहर दुकान मालिक की मोटरसाइकिल खड़ी थी ट्रैफिक पुलिस ने उस मोटरसाइकिल मैं चैन डालकर उस मोटरसाइकिल को उठाकर थाने ले जाने लगे तभी वहां काफी व्यापार इकट्ठा हो गए और उन्होंने व्यापारी नेता संजय मित्तल को इसकी सूचना दी उन्हें तभी फोन पर सीओ मंडी से वार्ता की और स्वयं मौके पर पहुंचे सीओ मंडी मौके पर आ गए तथा मंडी कोतवाली मुकर पर आए व्यापारी इस बात से खासे नाराज थे की मोटरसाइकिल से कोई अतिक्रमण नहीं हो रहा था और ट्रैफिक पुलिस ने व्यापारी के साथ बदतमीजी की प्रदेश मंत्री संजय मित्तल जिला अध्यक्ष महेश चौहान जिला महामंत्री राजेंद्र काठी मंडी महामंत्री मुदित जैन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू किया और सर्वप्रथम व्यापारियों को कहा कि सभी सोशल डिस्टेंसिंग मनाएं क्योंकि करो ना फैला हुआ है और फिर मंडी सीओ से वार्ता की तथा कहा की पिछली बार एडीएम प्रशासन तहसीलदार मंडी कोतवाल अतिक्रमण हटाने आए थे तब हमारी उनसे वार्ता हो गई थी की जाल के बाहर कोई सामान नहीं रखेगा उन्हें जाल तक परमिशन दी थी और हमारा व्यापारी का जो स्कूटर है वह दुकान के बाहर रहेगा आज फिर पुण यही वार्ता हुई किजाल तक कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद कोई व्यापारी सामान रखें सभी ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की व्यापारी नेताओं ने व्यापारियों से भी कहा कि जो तय हुआ है सभी उसी परिधि में रहे ताकि ग्राहक को व अन्य आने जाने वालों के लिए रास्ता मिल सके l


रविवार को रहेगा लॉक डाउन दूध किराना सब्जियों व मेडिकल को छूट

टीआर ब्यूरो l


मुजफ्फरनगर I कल रविवार को लॉक डाउन में जनहित के दृष्टिगत सुबह 6 बजे से सुबह 8:30 बजे तक दूध, सब्जी, किरयाने की दुकान व मेडिकल स्टोर खुलेंगे तथा शाम 6 बजे से शाम 8 बजे तक केवल दूध की दुकानें खुलेंगी।जिलाधिकारी ने जारी किए आदेश।


 


 


जिले में वाहनों की गति सीमा निर्धारित

 


मुजफ्फरनगरl.चूंकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा-112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुश्टहोने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।


  और जंहा उक्त अधिनियम की धारा-112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेष सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेष मोटरयान नियमावली-1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-1377 दिनांक-06-04-2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृश्टिगत संतुश्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।


अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या- 59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेष मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-178 में प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए मुजफ्फरनगर जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गो या मागों के अंष पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है-


क्र0 सं0 मार्ग का नाम एवं संख्या स्थान


(कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा


टू व्हीलर/ थ्री व्हीलर चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5 एवं 6 को छोड़ कर अन्य समस्त यात्री यान


1 2 3 4 5 6 7


1 मुजफ्फरनगर से पचेण्डा दतियाना


(अन्य जिला मार्ग) जेल फाटक-दतियाना 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


2 मुजफ्फरनगर-पुरकाजी वाया बिलासपुर-धन्धेडा-सिखरेडा-जौैली-मोरना


-शुक्रताल-भोकरहेडी-तुगलपुर-पुरकाजी 


(अन्य जिला मार्ग) मुजफ्फरनगर बाईपास से पुरकाजी 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


3 खतौली-तिसंग-घटायन


(ग्रामीण मार्ग) खतौली शुगरमिल से घटायन 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


4 खतौली-मेहलकी-चुडियाला-मीरापुर


(अन्य जिला मार्ग) खतौली शुगरमिल से चुडियाला-मीरापुर 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


5 खतौली-रामराज


(अन्य जिला मार्ग) खतौली शुगरमिल से लाडपुर जानसठ 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


6 मुजफ्फरनगर-खतौली-फलावदा-मवाना


(अन्य जिला मार्ग) खतौली शुगरमिल से गालोपुर कलावडा 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


7 शाहपुर-भौरांकला-शामली


(अन्य जिला मार्ग) शाहपुर से भाज्जू 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


8 शाहपुर-बुढाना-नगवा-शामली 


(अन्य जिला मार्ग) शाहपुर से चन्धेडी नगवा कुरथल फुगाना 


40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


9 मुजफ्फरनगर-बाबरी-थानाभवन-जलालाबाद


(अन्य जिला मार्ग) शनिधाम (चरथावल रोड) से जसौई 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


10 मुजफ्फरनगर-चरथावल-थानाभवन-गढीखाम


(अन्य जिला मार्ग) शनिधाम (चरथावल रोड) से कादरगढ 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


11 मुजफ्फरनगर-कुटेसरा 


(जिला मार्ग) रोहाना से कुटेसरा 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


12 मुजफ्फरनगर-रोहाना-नंगला-चरथावल


(जिला मार्ग) रोहना से नंगला-चरथावल 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


13 मुजफ्फरनगर-शामली-कैराना-जमनाब्रिज वाया ऊन-चैसाना-बिडौली 


(अन्य जिला मार्ग) खान्जापुर से लालूखेडी 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


14 मुजफ्फरनगर-शाहपुर-बुढाना-बडौत


(अन्य जिला मार्ग) खान्जापुर बुढाना मोड से मिडकाली 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


15 मुजफ्फरनगर-शाहपुर-बुढाना-कांधला


(अन्य जिला मार्ग) खान्जापुर बुढाना मोड से राजपुर छाजपुर 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


16 खतौली-बुढाना-कांधला-कैराना 


(अन्य जिला मार्ग) खतौली-रतनपुरी-बुढाना 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


17 मुजफ्फरनगर-मन्सूरपुर-शाहपुर 


(जिला मार्ग एवं एन0एच0) सुजडू से मन्सूरपुर-शाहपुर 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


18 एन0एच0- 58 मेरठ-हरिद्वार भैंसी कट से छपार 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित षर्तों के अधीन प्रभावी होगा-


;पद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा- 116 में विनिर्दिश्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनो छोर-प्रारम्भिक एंव अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह-जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा। 


;पपद्ध उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिश्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा-


अ) अग्नि षमन वाहन


ब) एम्बुलेंस । 


स) पुलिस वाहन।  


द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन। 


य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिये प्रयुक्त वाहन। 


;पपपद्ध उपरोक्त तालिका के काॅलम- 3 मे उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गो के अन्य क्षे़त्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा- 112 की उप धारा (1) के अन्र्तगत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक- 06-04-2018, समय-समय पर यथा संषोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।                                                 


     आज्ञा से,


सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/


रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद मुजफ्फरनगर।


जिले में वाहनों की गति सीमा निर्धारित

 


मुजफ्फरनगरl.चूंकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा-112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुश्टहोने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।


  और जंहा उक्त अधिनियम की धारा-112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेष सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेष मोटरयान नियमावली-1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-1377 दिनांक-06-04-2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृश्टिगत संतुश्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।


अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या- 59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेष मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-178 में प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए मुजफ्फरनगर जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गो या मागों के अंष पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है-


क्र0 सं0 मार्ग का नाम एवं संख्या स्थान


(कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा


टू व्हीलर/ थ्री व्हीलर चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5 एवं 6 को छोड़ कर अन्य समस्त यात्री यान


1 2 3 4 5 6 7


1 मुजफ्फरनगर से पचेण्डा दतियाना


(अन्य जिला मार्ग) जेल फाटक-दतियाना 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


2 मुजफ्फरनगर-पुरकाजी वाया बिलासपुर-धन्धेडा-सिखरेडा-जौैली-मोरना


-शुक्रताल-भोकरहेडी-तुगलपुर-पुरकाजी 


(अन्य जिला मार्ग) मुजफ्फरनगर बाईपास से पुरकाजी 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


3 खतौली-तिसंग-घटायन


(ग्रामीण मार्ग) खतौली शुगरमिल से घटायन 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


4 खतौली-मेहलकी-चुडियाला-मीरापुर


(अन्य जिला मार्ग) खतौली शुगरमिल से चुडियाला-मीरापुर 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


5 खतौली-रामराज


(अन्य जिला मार्ग) खतौली शुगरमिल से लाडपुर जानसठ 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


6 मुजफ्फरनगर-खतौली-फलावदा-मवाना


(अन्य जिला मार्ग) खतौली शुगरमिल से गालोपुर कलावडा 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


7 शाहपुर-भौरांकला-शामली


(अन्य जिला मार्ग) शाहपुर से भाज्जू 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


8 शाहपुर-बुढाना-नगवा-शामली 


(अन्य जिला मार्ग) शाहपुर से चन्धेडी नगवा कुरथल फुगाना 


40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


9 मुजफ्फरनगर-बाबरी-थानाभवन-जलालाबाद


(अन्य जिला मार्ग) शनिधाम (चरथावल रोड) से जसौई 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


10 मुजफ्फरनगर-चरथावल-थानाभवन-गढीखाम


(अन्य जिला मार्ग) शनिधाम (चरथावल रोड) से कादरगढ 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


11 मुजफ्फरनगर-कुटेसरा 


(जिला मार्ग) रोहाना से कुटेसरा 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


12 मुजफ्फरनगर-रोहाना-नंगला-चरथावल


(जिला मार्ग) रोहना से नंगला-चरथावल 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


13 मुजफ्फरनगर-शामली-कैराना-जमनाब्रिज वाया ऊन-चैसाना-बिडौली 


(अन्य जिला मार्ग) खान्जापुर से लालूखेडी 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


14 मुजफ्फरनगर-शाहपुर-बुढाना-बडौत


(अन्य जिला मार्ग) खान्जापुर बुढाना मोड से मिडकाली 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


15 मुजफ्फरनगर-शाहपुर-बुढाना-कांधला


(अन्य जिला मार्ग) खान्जापुर बुढाना मोड से राजपुर छाजपुर 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


16 खतौली-बुढाना-कांधला-कैराना 


(अन्य जिला मार्ग) खतौली-रतनपुरी-बुढाना 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


17 मुजफ्फरनगर-मन्सूरपुर-शाहपुर 


(जिला मार्ग एवं एन0एच0) सुजडू से मन्सूरपुर-शाहपुर 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


18 एन0एच0- 58 मेरठ-हरिद्वार भैंसी कट से छपार 40 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 60 कि0मी0 प्रति घण्टा 50 कि0मी0 प्रति घण्टा


गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित षर्तों के अधीन प्रभावी होगा-


;पद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा- 116 में विनिर्दिश्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनो छोर-प्रारम्भिक एंव अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह-जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा। 


;पपद्ध उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिश्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा-


अ) अग्नि षमन वाहन


ब) एम्बुलेंस । 


स) पुलिस वाहन।  


द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन। 


य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिये प्रयुक्त वाहन। 


;पपपद्ध उपरोक्त तालिका के काॅलम- 3 मे उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गो के अन्य क्षे़त्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा- 112 की उप धारा (1) के अन्र्तगत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक- 06-04-2018, समय-समय पर यथा संषोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।                                                 


     आज्ञा से,


सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/


रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद मुजफ्फरनगर।


सादगी से मनाई जायेगी स्वामी कल्याण देव की जयंती


मोरना। तीन सदी के युग द्रष्टा, महान संत विभूति परम पूज्य वीतराग स्वामी कल्याणदेव की 145वीं जयंती पौराणिक शुकतीर्थ में सादगी से मनायी जाएगी।


भागवत पीठ शुकदेव आश्रम शुकतीर्थ में रविवार यानि आज शिक्षा ऋषि की जयंती श्रद्धा, भक्ति के साथ सादगी से मनायी जाएगी। भागवत पीठाधीश्वर स्वामी ओमानंद महाराज ने कहा कि गुरुदेव का पवित्र जीवन मानवता के लिए प्रेरणा का सागर हैं। मानव जाति के उत्थान के लिए वीतराग संत ने अपनी सच्चाई, सादगी, सरलता ,संयम, समग्रता, समर्पण और साहस के बल पर सामाजिक,आध्यात्मिक , नैतिक और शैक्षिक क्षेत्र में उन्नति का एक क्रांतिकारी तथा प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया । वह एक ऐसे अद्भुत संत थे जिनके पास न कोई धन-दौलत थी और न ही कोई सुविधा-साधन फिर भी नितांत अभाव की स्थिति में उन्होंने अपनी लगन, पुरुषार्थ, आत्मबल बिना रुके आगे बढ़ते चले जाने की दृढ़ इच्छा शक्ति से ऐतिहासिक,सराहनीय और वन्दनीय कार्य किए। समाज और राष्ट्र उत्थान के प्रति उनके अमूल्य उपकारों का प्रकाश पुंज मानव जाति का सदैव पथ प्रदर्शक बना रहेगा। भागवत पीठ शुकतीर्थ स्थित उनके समाधि मँदिर में उनकी 145 वीं जयंती कोरोना के कारण सादगी से मनाई जाएगी। सूर्यग्रहण के कारण अपराह्न 3 बजे के बाद उनका चरणाभिषेक पूजा आरती आश्रमवासी, संत,आचार्यों और विद्यार्थियों के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत कराई जाएगी। कथा व्यास आशीष माधव शास्त्री ने बताया कि आज से 145 वर्ष पूर्व आज ही के दिन 21 जून 1876 को पूज्य स्वामी जी का इस धरा धाम पर जन्म हुआ था, वह एक सच्चे योगी थे। यह एक संयोग ही हैं कि इतने वर्षों के बाद पूरा विश्व 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मना रहा हैं।


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गोपाल सेवा समिति ने जरूरत मन्द लोगों को बांटी सामग्री

मुजफ्फरनगर । रामपुरी होली चौक पर *गोपाल सेवा समिति* द्वारा जरूरतमंदों व असहाय लोगो को खाद्य सामग्री की किट वितरित की गई।कोरोना महामारी के इस दौर में अनेकों गरीबो व मजदूरों के बेरोजगार हो जाने के कारण व जिनके पास राशन कार्ड भी नही है उनके सामने खाने की बड़ी समस्याये खड़ी है इन्ही समस्याओं के मद्देनजर आज समिति द्वारा समिति के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों के सहयोग से खाद्य सामग्री की 50 किट व जूस वितरित किया गया।समिति पूर्व में भी जरूरतमंद लोगो की लगातार मदद कर राहत पहुचाने में तत्परता से कार्य करती चली आ रही है तथा आगे भी पूर्ण निष्ठा से असहाय व निर्धन लोगो की मदद करती रहेगी।मैं एड.सरिता गौड़ समिति की सचिव होने के नाते समाचार पत्र के माध्यम से ये अपील भी करती हूं कि अगर वास्तव में कोई व्यक्ति पूर्णतःअसहाय है व उसे भोजन या कपड़ो की आवश्यकता है तो वो समिति से सम्पर्क जरूर करे समिति समाज के व व्यक्तिगत स्तर से हर सम्भव मदद के लिए प्रयासरत रहेगी।आज के वितरण राशन वितरण में समिति के संरक्षक श्रीमान ए.के.पंवार जी का व समिति के सभी सदस्यों का विशेष योगदान रहा।


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